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Friday 24 July 2020

खादी तथा ग्रामोद्योग कर्मियों की अधिवार्षिकी आयु अब 62 वर्ष

खादी तथा ग्रामोद्योग कर्मियों की अधिवार्षिकी आयु अब 62 वर्ष

खण्डवा 24 जुलाई, 2020 - राज्य सरकार द्वारा खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अधिकारी-कर्मचारियों की अधिवार्षिकी आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर अब 62 वर्ष कर दी गई है। लोक निर्माण, कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग अधिनियम 1978 के प्रावधानों में संशोधन कर आयु सीमा में वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की है। उल्लेखनीय है कि अधिवार्षिकी आयु में वृद्धि का यह आदेश 1 जुलाई 2020 से लागू होगा। इस निर्णय का लाभ बोर्ड में पदस्थ अधिकारी-कर्मचारियों को प्राप्त होगा।

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