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Wednesday 29 July 2020

पैरालीगल वालंटियर्स को वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से दी कानूनी जानकारी

पैरालीगल वालंटियर्स को वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से दी कानूनी जानकारी 

खण्डवा 29 जुलाई, 2020 - जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खण्डवा के सचिव व अपर सत्र न्यायाधीश श्री बी.एल.प्रजापति द्वारा पैरालीगल वालेंटियर्स को ऑनलाईन वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कानून की जानकारी प्रदान की गयी। इस ऑनलाईन वीडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से श्री बी.एल. प्रजापति व जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री चन्द्रेश मण्डलोई द्वारा किशोर न्याय अधिनियम 2005, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, पॉक्सो एक्ट-2012, विधिक सेवाऐं योजना आदि विभिन्न कानूनी विषयों के संबंध में जानकारी दी गई। श्री मण्डलोई ने पैरालीगल वांलटियर को बताया कि यदि कोई बालक जिसे कि उसके माता पिता परेशान करते हो या उसके साथ अत्याधिक मारपीट करते, या कोई बालक रेल्वे स्टैशन, बाजार या किसी सार्वजनिक स्थल पर अकेला पाया जाता है तो ऐसे बालक की सहायता के लिए चाईल्ड हेल्प लाईन नम्बर 1098 पर सम्पर्क कर उसकी मदद करें।

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