चेक पोस्ट ड्यूटी में लापरवाही पर 8 कर्मचारियों को नोटिस जारी
खण्डवा 29 जुलाई, 2020 - कोरोना संक्रमण की रोकथाम के उद्देश्य से जिले में यात्रियों के आवागमन की मॉनिटरिंग के लिए चेक पोस्ट बनाए गए है। इन चेक पोस्टस पर कर्मचारी तैनात किए गए है, जो कि आने जाने वाले यात्रियों की जानकारी संकलित कर कन्ट्रोल रूम को देते है। ड्यूटी पर तैनात कुछ कर्मचारियों द्वारा अपने कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही बरतनें पर जिला प्रशासन द्वारा उन्हें कारण बताओं नोटिस जारी किए गए है, ये कारण बताओ नोटिस धारा 144 के उल्लंघन, आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 56 के तहत कार्यवाही करने तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही करने व ड्यूटी से अनुपस्थिति के लिए ‘‘कार्य नही तो वेतन नहीं‘‘ के संबंध में जारी किए गए है।
जिन 8 कर्मचारियों पर कार्यवाही के संबंध में ये नोटिस जारी किए गए है, उनमें सहकारी निरीक्षक श्री एस.एन. लोमारे, मण्डी निरीक्षक श्री हरेसिंह सोलंकी, सहकारी निरीक्षक श्री दीपक झंवर, मण्डी निरीक्षक श्री दयाराम डोडिया, मण्डी निरीक्षक श्री किशोर माहेश्वरी, सहकारी निरीक्षक श्रीमती भगवती मोरे, सह. उप निरीक्षक श्री किशोर राठौर एवं मण्डी निरीक्षक श्री मोहन भदनेकर शामिल है। नोटिस का जवाब संतोषजनक न पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध धारा 144 के उल्लंघन, आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 56 के तहत परिवाद प्रस्तुत करने तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है। साथ ही अनुपस्थिति के लिए ‘‘कार्य नही तो वेतन नहीं‘‘ के आधार पर वेतन काटने की कार्यवाही भी की जायेगी। अनुपस्थित कर्मचारियों से अगले चौबीस घंटे की समय सीमा में नोटिस का जवाब चाहा गया हैं। समय सीमा में जवाब प्राप्त न होने पर उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की जा सकती है।
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