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Wednesday 29 July 2020

नौका संचालन की अनुमति संबंधी आदेश जारी

नौका संचालन की अनुमति संबंधी आदेश जारी 

खण्डवा 29 जुलाई, 2020 - कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के उद्देश्य से पिछले कुछ दिनों से ओंकारेश्वर में नौका संचालन प्रतिबंधित किया गया है। नाविकों की मांग के आधार पर जिला स्तरीय क्राइसिस मेनेजमेंट ग्रुप की बुधवार को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार निर्धारित शर्तो के अधीन नौका संचालकों को अनुमति दी गई है। जारी आदेश अनुसार नावों का संचालन ब्रम्हपुरी घाट, चक्रतीर्थ घाट, गौमुख घाट, नागर घाट से किया जायेगा। इन घाटों पर नाव संचालन के लिए समिति गठित की जायेगी तथा बुकिंग सेंटर भी बनाया जायेगा, जिसमें सूचीबद्ध नाविकों एवं नावों की घाटवार सूची प्रत्येक घाट पर उपलब्ध रहेगी। नाविकों की सूची में नाविक का मोबाइल नम्बर व रजिस्ट्रेशन नम्बर अंकित रहेगा। बुकिंग सेंटर पर किराया सूची भी प्रदर्शित करना होगी। ब्रम्हपुरी घाट व गौमुख घाट पर प्रतिदिन 10-10 नाव तथा चक्रतीर्थ घाट व नागर घाट पर प्रतिदिन 7-7 नाव का संचालन किया जा सकेगा। प्रत्येक नाव एवं लाइफ जेेकेट का तीसरे दिन उपयोग हो सकेगा। लाइफ जेकेट को सेनेटाइज करने व यात्रियों को मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। जारी आदेश अनुसार लोहे के नावों के संचालन पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। प्रत्येक नाव में अधिकतम 6 सवारी व 2 चालक बैठने की अनुमति रहेगी। नावों का संचालन शाम 6 से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। यात्रियों के घाटों पर स्नान व घाटों पर रूकने पर भी प्रतिबंध रहेगा। निर्धारित क्षमता से अधिक यात्री बैठाने पर तथा सेनेटाइजेशन व लाइफ जेकेट के संबंध में जारी निर्देशों का उल्लंघन पर संबंधित नाव चालक पर धारा 188 के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।  

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