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Thursday, 30 July 2020

पैरालीगल वॉलेंटियर्स को वीडियों कान्फ्रेंस के माध्यम से दी गई कानूनी जानकारी

पैरालीगल वॉलेंटियर्स को वीडियों कान्फ्रेंस के माध्यम से दी गई कानूनी जानकारी

खण्डवा 30 जुलाई, 2020 - जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खण्डवा गुरूवार को अपर सत्र न्यायाधीश व सचिव श्री बी.एल.प्रजापति एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री चन्द्रेश मण्डलोई द्वारा पैरालीगल वालंेटियर्स को कानून की जानकारी प्रदान करने हेतु वीडियों कांफ्रेसिंग का आयोजन किया गया, जिसमें यूनिसेफ के श्री यशवंत श्रीवास्तव द्वारा समन्वय किया गया। इस ऑनलाईन वीडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से श्री बी.एल. प्रजापति द्वारा कहा गया कि बच्चों के साथ लैंगिंक अपराध घर के बाहर ही नही कभी-कभी घर के अन्दर भी घटित हो जाता है जिस संबंध में बच्चों के माता पिता को काफी सजक रहना चाहिए तथा बच्चे घर में किन-किन लोगों के सम्पर्क में आते है इसका भी ख्याल रखना चाहिए। इस दौरान पैरालीगल वालेंटियर को लैगिंक अपराध से बालकों का शोषण अधिनियम 2012 के बारे में जानकारी दी गई। 

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