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Wednesday 29 July 2020

ऑटो रिक्शा संचालन की अनुमति संबंधी आदेश जारी

ऑटो रिक्शा संचालन की अनुमति संबंधी आदेश जारी

विषम नम्बर वाले ऑटो सोम,बुध व शुक्र को व सम नम्बर वाले ऑटो मंगल,गुरू व शनिवार को चलेंगे 

खण्डवा 29 जुलाई, 2020 - बुधवार को आयोजित जिला स्तरीय क्राइसिस मेनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार ऑटो रिक्शा संचालन की अनुमति के संबंध में आदेश जिला दण्डाधिकारी न्यायालय द्वारा जारी कर दिए गए है। जारी आदेश अनुसार ऑटो रिक्शा में चालक के अलावा 2 सवारी ही बैठ सकेगी तथा विशेष परिस्थितियों में 2 सवारियों के अतिरिक्त परिवार के 10 वर्ष से छोटे बच्चे को ही बिठाया जा सकेगा। ऑटो चालक अपनी सीट पर किसी सहायक या सवारी को नहीं बैठा सकेंगे। ऑटो चालक व प्रत्येक सवारी को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। अपर जिला दण्डाधिकारी श्रीमती नंदा भलावे कुशरे ने बताया कि ऑटो चालक का दायित्व होगा कि यात्रा के दौरान सवारी मास्क लगाये रहे। ऑटो चालक को ऑटो में सेनेटाइजर रखना होगा तथा यात्री के बैठने के पूर्व तथा यात्री उतरने के पश्चात ऑटो रिक्शा को सेनेटाइज करें। इन आदेशों का पालन न करने पर संबंधित ऑटो रिक्शा चालक का पंजीयन निरस्त किया जायेगा। जारी आदेश अनुसार जिन ऑटो रिक्शा के पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 1, 3, 5 , 7 , 9  है वे केवल सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को ही चलाये जा सकेंगे, जबकि जिन ऑटो रिक्शा के पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 2, 4, 6, 8, 0 है वे मंगलवार, गुरूवार व शनिवार को ही चलाये जा सकेंगे। इस आदेश का प्रभावी क्रियान्वयन कराने का दायित्व उप पुलिस अधीक्षक यातायात का होगा। यह आदेश 28 सितम्बर तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन धारा 188 के तहत दण्डनीय होगा। 

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