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Sunday 26 July 2020

वॉल्व वाले एन-95 मास्क के विक्रय पर प्रतिबंध

वॉल्व वाले एन-95 मास्क के विक्रय पर प्रतिबंध
धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

खण्डवा 26 जुलाई, 2020 - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा जारी निर्देश अनुसार वॉल्व युक्त एन-95 मास्क कोरोना संक्रमण की रोकथाम में प्रभावी नहीं है। इसे लगाने से वायरस के संक्रमण का खतरा बना रहता है। इसलिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अनय द्विवेदी ने खण्डवा जिले में रेस्पिरेटर वॉल्व युक्त एन-95 मास्क के विक्रय पर प्रतिबंध लगाने संबंधी आदेश जारी किए है। अपर कलेक्टर श्रीमती नंदा भलावे कुशरे ने बताया कि धारा 144 के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार खण्डवा जिले के किसी भी मेडिकल स्टोर्स पर वॉल्व युक्त एन-95 व वॉल्व युक्त अन्य मास्क के विक्रय किया जाना धारा 188 के तहत दण्डनीय होगा। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे वॉल्व युक्त मास्क का उपयोग न करें, बल्कि कोरोना से बचाव के लिए सर्जिकल मास्क तथा कपड़े से बने अन्य मास्क का ही उपयोग करें, क्योंकि यह कोरोना संक्रमण की रोकथाम में प्रभावी पाए गए है। 

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