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Wednesday, 7 November 2018

विधानसभा निर्वाचन के अभ्यर्थियों को खाता खोलने में बैंक करंेगी सहयोग

विधानसभा निर्वाचन के अभ्यर्थियों को खाता खोलने में बैंक करंेगी सहयोग
राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी ने जारी किए निर्देष

खण्डवा 07 नवम्बर, 2018 - चुनाव आयोग भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश में विधानसभा निर्वाचन के लिए 28 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों द्वारा बैंक खाता खोलने में कोई कठिनाई न हो इसके लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति के नोडल अधिकारी तथा उप आंचलिक प्रबंधक श्री वी बालाजी राव ने सभी बैंकर्स को निर्देष जारी किए हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विषेष गढ़पाले ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अभ्यार्थियों के लिए नामांकन जमा करने का अंतिम तिथि 9 नवंबर 2018 है। आयोग निर्धारित प्रावधान अनुसार प्रत्याशियों को एक नया बैंक खाता खोलकर उसकी जानकारी अभ्यर्थियों को नामांकन पत्र के साथ देना आवश्यक है। अतः प्रत्याशियों के पास बैंक खाता खोलने के लिए मात्र दो ही दिन का समय है। अतः सभी बैंकों के शाखा प्रबंधकों को निर्देश जारी किए गए है कि 8 एवं 9 नवंबर को प्रत्याशियों को खाता खोलने के लिए पूर्ण सहयोग प्रदान करें। उन्होंने बताया कि शाखाओं द्वारा बैंक खाता खोलने के लिए पैन कार्ड की अनिवार्यता की गई है। जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा पैन कार्ड को अनिवार्य नहीं की गई है। पैन कार्ड के ऐवज फर्म 60 या 61 ली जा सकती है। चुनाव आयोग द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक प्रत्याशी को समस्त चुनाव संबंधित खर्च मात्र बैंक चेक द्वारा किया जाना आवश्यक है। अतः बैंक प्रबंधकों को निर्देष दिए गए है कि अभ्यर्थी का खाता खुलते ही तुरंत उनको चेक बुक देने की व्यवस्था अनिवार्य करें।

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