AAPKI JIMMEDARI

AAPKI JIMMEDARI

Saturday, 17 November 2018

आबकारी अधिनियम का उल्लंघन होने पर लायसेंस होंगे निरस्त

आबकारी अधिनियम का उल्लंघन होने पर लायसेंस होंगे निरस्त

खण्डवा 17 नवम्बर, 2018 -  आबकारी आयुक्त ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिये हैं कि जिले में सभी लायसेंस प्राप्त मदिरा दुकानों से नगद राशि में ही देशी और विदेशी मदिरा का विक्रय हो, यह सुनिश्चित किया जाये। निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि नगद राशि के अलावा अन्य तरीकों से, जिनमें उधार और कूपन के माध्यम से मदिरा विक्रय के प्रकरण मिलने पर तत्काल संबंधित दोषी लायसेंसधारी दुकान के खिलाफ लायसेंस निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जाये। इसके साथ ही संबंधित दुकानदार के खिलाफ अन्य कड़ी कार्यवाही भी की जाये। इस तरह का कृत्य आबकारी अधिनियम-1915 के तहत बनाये गये सामान्य लायसेंस की शर्त क्रमांक-15 का स्पष्ट उल्लंघन भी है। कलेक्टर्स से इन प्रावधान का उल्लंघन न हो, यह सुनिश्चित करने के लिये कहा गया है।

No comments:

Post a Comment