मतदान दिवस में अभ्यर्थी कर पायेगा केवल 3 वाहनों का उपयोग
खण्डवा 25 नवम्बर, 2018 - कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विषेष गढ़पाले ने धारा 144 के तहत मतदान दिवस में वाहनों के उपयोग के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत मतदान दिवस में अभ्यर्थी स्वयं के उपयोग हेतु एक वाहन, एक वाहन निर्वाचन अभिकर्ता के लिए तथा एक अन्य वाहन कार्यकर्ता आदि के लिए ही उपयोग करेगा। इस प्रकार एक अभ्यर्थी द्वारा कुल 3 वाहनों का उपयोग संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर से अनुमति प्राप्त करने के बाद कर सकेगा। इसके अतिरिक्त अन्य वाहनों का उपयोग निर्वाचन क्षेत्र में नहीं किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गढ़पाले ने बताया कि रिटर्निंग ऑफिसर से प्राप्त यह अनुमति उपयोग में लाए जा रहे वाहन की विंड स्क्रीन पर चस्पा करना अनिवार्य होगा। यह भी निर्देशित किया गया है कि वाहन में ड्राइवर सहित पांच व्यक्ति से अधिक व्यक्ति नहीं बैठेंगे।
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