जिले में स्थापित उद्योग केन्द्रों के कर्मचारियों के लिए संवैतनिक अवकाष 28 नवम्बर को
खण्डवा 25 नवम्बर, 2018 - भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कामगारों को मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देष्य से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा का उल्लेख करते हुए निर्देष जारी किए है कि प्रदेष की सभी विधानसभाओं के क्षेत्रों में आने वाले सभी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे व दैनिक मजदूर या केजुअल श्रमिक श्रेणी का ही हो जिसे विधानसभा चुनाआंे में मतदान करने का हक है, को मतदान के दिन संवैतनिक अवकाष मंजूर किया जाना आवष्यक है। यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि वह कामगार किसी ऐसे उद्योग या स्थापना में नियोजित है जो उस विधानसभा क्षेत्र के बाहर है जहां आम निर्वाचन हो रहे है, तब भी उन्हें मतदान हेतु संवैतनिक अवकाष की पात्रता होगी। उपर्युक्त के परिपालन हेतु राज्य के श्रम आयुक्त द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के उक्त प्रावधान अंतर्गत कामगारों को संवैतनिक अवकाष अनिवार्यतः प्रदान करने संबंधी सख्त निर्देष जारी किये गये है तथा यह भी निर्दषित किया गया है कि यदि किसी नियोजक द्वारा उक्त प्रावधान का उल्लंघन किया जाता है तो उस पर 500 रू. तक जुर्माना किया जा सकेगा तथा उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत भी दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकेगी, जिसमें एक माह तक के कारावास अथवा जुर्माने या दोनों से ही दण्डित किया जा सकता है। इस हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विषेष गढ़पाले ने महाप्रबंधक एनएचडीसी खण्डवा, महाप्रबंधक इंदिरा सागर पांवर स्टेषन नर्मदा नगर, महाप्रबंधक संत सिंगाजी थर्मल पांवर प्रोजेक्ट ग्राम दोंगालियां और परियोजना प्रमुख एनएचडीसी ओंकारेष्वर व सभी शासकीय व अर्द्धषासकीय निर्माण विभाग से कहा कि विधानसभा निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए 28 नवम्बर को कामगारों को संवैतनिक अवकाष देकर मतदान कराना सुनिष्चित करें।
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