AAPKI JIMMEDARI

AAPKI JIMMEDARI

Sunday 25 November 2018

मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार के प्रसारण आदि पर प्रतिबंध

मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार के प्रसारण आदि पर प्रतिबंध

खण्डवा 25 नवम्बर, 2018 - भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव 2018 के दौरान जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की 1951 की धारा 126 के तहत मीडिया कव्हरेज के संबध में दिषा निर्देष जारी किये है। आयोग ने निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रक्रिया के निर्धारित समय के समाप्ति के 48 घंटे पहले की अवधि के दौरान टी .व्ही तथा अन्य यंत्रो पर चुनाव संबंधी किसी भी विषय के प्रसारण आदि को प्रतिबंधित किया है। इसकी अवहेलना करने पर दो साल की जेल या जुर्माना दोनो ही दिये जा सकेगे। 
निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव संबंधी किसी भी विषय को चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रक्रिया के निर्धारित समय की समाप्ति से 48 घंटे की अवधि के दौरान टी व्ही आदि पर प्रदर्षन प्रतिबंधित है। आयोग ने इस बात को पुनः दोहराया है कि टी.व्ही या रेडियो चैनल व केबल नेटवर्क 48 घंटे की अवधि के दौरान परिचर्चाओ में शामिल पैनलिस्ट या भागीदारों के विचारों सहित ऐसी कोई बात प्रसारित नही करेगे जिससे यह आभास हो कि किसी राजनैतिक दल या उम्मीदवार की जीत की संभावना को प्रोत्साहित या पूर्वाग्रहित अथवा निर्वाचन को प्रभावित किया जा रहा है। 

No comments:

Post a Comment