बाहरी व्यक्तियों को मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व सीमा से बाहर जाने के निर्देश
खण्डवा 25 नवम्बर, 2018 - कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विषेष गढ़पाले ने धारा 144 के तहत आदेश जारी किया है कि खण्डवा जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में आने वाली सभी 4 विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक दलों के पदाधिकारी, चुनाव प्रचार में संलग्न कार्यकर्ता जो उस विधानसभा क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, उन्हें मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व अर्थात 26 नवंबर को सायंकाल 5 बजे से मतदान समाप्ति तक संबंधित विधानसभा क्षेत्र की सीमा छोड़नी होगी। उपरोक्त प्रतिबंध भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत चुनाव कार्य में संलग्न अधिकारी कर्मचारियों एवं विधि तथा व्यवस्था संबंधी ड्यूटी में संलग्न पुलिसकर्मियों, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी और निर्वाचन अभिकर्ता पर लागू नहीं होगा ।
No comments:
Post a Comment