AAPKI JIMMEDARI

AAPKI JIMMEDARI

Saturday 24 November 2018

श्रमिकों को मिलेगा 28 नवंबर को संवैतनिक अवकाश

श्रमिकों को मिलेगा 28 नवंबर को संवैतनिक अवकाश

खण्डवा 24 नवम्बर, 2018 - भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 28 नवम्बर को मतदान के दिन कारोबार, व्यवसाय औद्योगिक उपक्रम या अन्य किसी स्थापन में नियोजित व्यक्ति को इस दिन का संवैतनिक अवकाश मंजूर किया जाएगा। आयोग के निर्देश का हवाला देते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम  के प्रावधानों की तरफ शासन का ध्यान आकर्षित किया गया है, जिसमें मतदान के दिन कर्मचारियों को सवेतन अवकाश की मंजूरी देने की व्यवस्था है। अधिनियम के अनुसार अवकाश मंजूर किए जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी। यदि कोई नियोजक अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करेगा तो उसे 500 रूपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा तथा उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत भी दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी, जिसमें एक माह तक का कारावास अथवा जुर्माने या दोनों से ही दण्डित किया जा सकता है।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अधीन प्रदत्त प्रावधानों के अंतर्गत सभी प्रकार के श्रमिकों को मतदान के दिन संवेतनिक अवकाश दिये जाने का प्रावधान है। समस्त कारखानों अधिभोगी गणों, प्रबंधकों, दुकान व्यवसायियों, कारोबरियों एवं वाणिज्यिक संस्थाओं के नियोजकों तथा प्रबंधकों को निर्देशित किया है। कि अधिनियम के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करते हुये समस्त श्रेणी के कामगारों को सवेतनिक अवकाश प्रदान किया जाये।

No comments:

Post a Comment