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Thursday 22 November 2018

श्रमिकों को आगामी 28 नवंबर को मिलेगा मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश

श्रमिकों को आगामी 28 नवंबर को मिलेगा मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश

खण्डवा 22 नवम्बर, 2018 - भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 28 नवम्बर को मतदान के दिन कारोबार, व्यवसाय औद्योगिक उपक्रम या अन्य किसी स्थापन में नियोजित व्यक्ति को इस दिन का सवैतनिक अवकाश मंजूर किया जाएगा। आयोग के निर्देश का हवाला देते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों की तरफ शासन का ध्यान आकर्षित किया गया है, जिसमें मतदान के दिन कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश की मंजूरी देने की व्यवस्था है। अधिनियम के अनुसार अवकाश मंजूर किए जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी। 
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विषेष गढ़पाले ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अधीन प्रदत्त प्रावधानों के अंतर्गत सभी प्रकार के श्रमिकों को मतदान के दिन संवेतनिक अवकाश दिये जाने का प्रावधान है। समस्त कारखानों अधिभोगीगणों, प्रबंधकों, दुकान व्यवसायियों, कारोबरियों एवं वाणिज्यिक संस्थाओं के नियोजकों तथा प्रबंधकों को निर्देशित किया है। कि अधिनियम के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करते हुये समस्त श्रेणी के कामगारों को सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाये। 

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