मतदान केंद्र रहेंगे धूम्रपान मुक्त
खण्डवा 23 नवम्बर, 2018 - मध्य प्रदेश के सभी जिलों के मतदान केंद्रों को धूम्रपान मुक्त रखा जाना सुनिश्चित किया जाएगा। मतदान केंद्रों में यदि कोई धूम्रपान करते हुए पाया जाएगा तो उस पर कोटपा एक्ट 2003 के तहत दो सौ रूपये जुर्माने कार्यवाही हो सकती है। किसी भी मतदान केंद्र पर धूम्रपान को बढ़ावा देने वाली वस्तुओं जैसे एस्ट्रे लाइटर इत्यादि नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य आयुक्त डॉ पल्लवी जैन गोविल ने इस बारे में मध्य प्रदेश के सभी कलेक्टर को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि मतदान केंद्रों में धूम्रपान नहीं करने बाबत सूचना भी चस्पा की जाए।
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