एक अपराधी जिला बदर, 3 अपराधियों से बंधपत्र भरवाने के आदेष
खण्डवा 20 नवम्बर, 2018 - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री विषेष गढ़पाले ने पुलिस अधीक्षक की अनुषंसा पर एक अपराधी प्रदीप उर्फ पिन्टू पिता मंगत वर्मा निवासी मेन रोड ओंकारेष्वर तहसील पुनासा को एक वर्ष के लिए जिला बदर करने के आदेष जारी किए है। जारी आदेष के अनुसार यह अपराधी अगले एक वर्ष के लिए न केवल खण्डवा जिले, साथ ही पड़ोस के बुरहानपुर, खरगोन, देवास, बैतूल, हरदा व इंदौर जिलों की सीमा मंे बिना पूर्व अनुमति के इन जिलों में प्रवेष नहीं कर सकेगा।
इसके अलावा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री विषेष गढ़पाले ने एक अपराधी जावेद पिता रफीक खान निवासी लोहारी नाका खण्डवा की आपराधिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुये पुलिस अधीक्षक की अनुषंसा पर उसे इस आषय का बंध पत्र भरवाकर कर 3 दिवस में प्रस्तुत करने के आदेष जारी किये कि ‘‘भविष्य में वह किसी प्रकार की आपराधिक गतिविधि में लिप्त नहीं रहेगा।‘‘ आदेष जारी होने की तिथि से आगामी 1 वर्ष तक संबंधित अपराधी को प्रत्येक माह के कुल दो बार प्रथम एवं तृतीय सोमवार को नजदीकी थाने में प्रातः 11 बजे अपनी उपस्थिति दर्ज कराना होगी।
इसके अलावा दो अपराधी गणेष उर्फ गन्नु पिता राधेष्याम जायसवाल निवासी ग्राम बोरीसराय तहसील हरसूद एवं वाहिद पिता मुबारिक निवासी बहारपुरा पंधाना की आपराधिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुये पुलिस अधीक्षक की अनुषंसा पर उसे इस आषय का बंध पत्र भरवाकर कर 3 दिवस में प्रस्तुत करने के आदेष जारी किये कि ‘‘भविष्य में वह किसी प्रकार की आपराधिक गतिविधि में लिप्त नहीं रहेगा।‘‘ आदेष जारी होने की तिथि से आगामी 1 वर्ष तक संबंधित अपराधी को प्रत्येक माह के कुल एक बार प्रथम सोमवार को नजदीकी थाने में प्रातः 11 बजे अपनी उपस्थिति दर्ज कराना होगी।
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