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Monday 22 February 2016

वन अधिकार के दावों के पुनः परीक्षण हेतु 24 से चलेगा विषेष अभियान

वन अधिकार के दावों के पुनः परीक्षण हेतु 24 से चलेगा विषेष अभियान


खण्डवा 22 फरवरी, 2016 - वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत निरस्त दावों के पुनः परीक्षण एवं दावा प्रस्तुत करने से वंचित दावेदारों से नये सिरे से आवेदन प्राप्त करने के लिये शबरी माता जयंती 24 फरवरी से 30 जून तक के लिये विषेष अभियान प्रारंभ होगा। इस अभियान की तैयारियों के लिये आज प्रदेष के मुख्य सचिव श्री अंटोनी डिसा ने प्रदेष के सभी संभागायुक्तों व कलेक्टर्स को वीडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से आवष्यक निर्देष दिये। उन्होंने कहा कि वन भूमि पर काबिज कोई भी व्यक्ति अपना दावा प्रस्तुत करने से वंचित न रहे तथा सभी पात्र दावेदारों को वन अधिकार हक प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाये यह सुनिष्चित किया जाये। मुख्य सचिव श्री डिसा ने इस अभियान के दौरान कलेक्टर्स एवं सभी वन संरक्षकों व मुख्य वन संरक्षकों को पूरी संवेदनषीलता के साथ प्राप्त दावों का निराकरण करने के निर्देष दिये। कलेक्ट्रेट के एनआईसी कक्ष में आयोजित वीडियों कान्फ्रेसिंग में कलेक्टर डॉ. एम.के.अग्रवाल, मुख्य वन संरक्षक डॉ. पंकज श्रीवास्तव, वन संरक्षक श्री एस.एस.रावत, जिला पंचायत के सीईओ श्री अमित तोमर, व अपर कलेक्टर श्री अनुराग सक्सेना सहित सभी एसडीएम, तहसीलदार, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी व आदिम जाति कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद थे। 
मुख्य सचिव श्री डिसा ने इस दौरान निर्देष दिये कि बिना किसी ठोस कारण के कोई दावा निरस्त न किया जाये। उन्होंने कहा कि कोई भी दावेदार साक्ष्य के अभाव में दावा प्रस्तुत करने से वंचित न रहे यह सुनिष्चित किया जाये। उन्होंने प्राप्त आवेदनों की छानबीन के लिए जिला विकास खण्ड व ग्राम पंचायत स्तर पर छानबीन समिति गठित करने के निर्देष भी दिये। कलेक्टर डॉ. अग्रवाल ने बताया कि जिला विकासखण्ड व ग्राम पंचायत स्तर की छानबीन समितियों के सदस्यों को आवष्यक प्रषिक्षण भी दिया जायेगा। प्राप्त दावों के परीक्षण व निराकरण के लिये एक समयबद्ध कार्यक्रम राज्य शासन ने निर्धारित किया है। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को इस समय सीमा का ध्यान रखते हुये दावों का निराकरण करने के निर्देष दिये। कलेक्टर ने आगामी दिनों मंे आयोजित होने वाली मुख्यमंत्री जी की जन कल्याण यात्रा को ध्यान में रखते हुये सभी तैयारियां करने के निर्देष जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को दिये। उन्होंने सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीणों के पेंषन एवं राहत के लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण करने के निर्देष भी दिये। 

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