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Tuesday, 6 October 2020

किसानों को उनकी कृषि भूमि के मान से मिलेगा उर्वरक

 किसानों को उनकी कृषि भूमि के मान से मिलेगा उर्वरक

खण्डवा 6 अक्टूबर, 2020 - उपसंचालक कृषि श्री आर.एस. गुप्ता ने आदेश जारी किए है कि जिले में निजी उर्वरक विक्रेताओं , विपणन संघ तथा पैक्स समितियों के माध्यम से कृषकों को रासायनिक उर्वरकों की आपूर्ति किए जाने के लिए समितियों के कृषक सदस्यों द्वारा राष्ट्रीयकृत एवं व्यावसायिक बैंको से किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण लेने वाले कृषकों को उर्वरक उनके धारित रकबे के मान से प्रति हेक्टेयर अनुशंसित उर्वरक प्रदाय किया जाना सुनिश्चित करेंगे। जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि उर्वरक देते समय कृषक की ऋण पुस्तिका में उसे दिये गए उर्वरक का इन्द्राज भी किया जाये। 

          उपसंचालक कृषि श्री गुप्ता ने बताया कि कृषकों को प्रति हेक्टेयर के मान से बेसल डोज एवं टॉप ड्रेसिंग के लिए उर्वरक की मात्रा दी जायेगी। उन्होंने बताया कि बोनी के समय प्रति हेक्टेयर खेत के लिए गेहूं के लिए 2 बेग यूरिया, 7 बेग सुपर फास्फेट व 2 बेग पोटाश उर्वरक दी जा सकती है या 3 बेग डीएपी, 1 बेग यूरिया, 2 बेग सुपर फास्फेट व 1 बेग पोटाश अथवा 5 बेग इफको व 1 बेग यूरिया की मात्रा किसानों को दी जा सकती है। 

          इसी तरह चने की फसल के लिए बोनी के समय प्रति हेक्टेयर खेत के लिए 2 बेग डीएपी, 2 बेग सुपर फास्फेट व 2 बेग पोटाश उर्वरक दी जायेगी। मक्का की फसल के लिए बोनी के समय प्रति हेक्टेयर खेत के लिए 2 बेग यूरिया, 7 बेग सुपर फास्फेट व 2 बेग पोटाश उर्वरक दी जायेगी या 3 बेग डीएपी, 1 बेग यूरिया, 2 बेग सुपर फास्फेट व 1 बेग पोटाश अथवा 5 बेग इफको व 1 बेग यूरिया की मात्रा किसानों को दी जा सकती है। बोनी के 20 दिन बाद गेहूं व मक्का उत्पादक किसान को 2-2 बेग यूरिया पुनः दी जा सकती है। 

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