व्यायामशालाओं को निर्धारित शर्तो के साथ खोलने के आदेश जारी
खण्डवा 11 अगस्त, 2020 - कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सभी योग संस्थानों, व्यायामशालाओं व जिम को बंद किया गया था। अपर जिला दण्डाधिकारी श्रीमती नंदा भलावे कुशरे ने कुछ शर्तो के साथ इन संस्थानों को खोलने के आदेश जारी किए है। जारी आदेश अनुसार जिम व व्यायामशालाओं के प्रवेश द्वार पर सेनेटाइजर व हाथ धुलाई की व्यवस्था रखना जरूरी होगी। साथ ही बुखार नापने के लिए स्केनिंग करना भी आवश्यक होगा। सभी जिम, व्यायामशालाओं व योग संस्थानों को पल्स ऑक्सीमीटर भी रखना अनिवार्य होगा, ताकि वहां प्रवेश लेने वाले लोगों के तापमान व ऑक्सीजन सेचुरेशन स्तर को नापा जा सके। यदि 95 प्रतिशत से कम सेचुरेशन का स्तर पाया जाये तो जिम संचालक को स्वास्थ्य विभाग को सूचना देना होगी।
जारी आदेश अनुसार जिम व व्यायामशालाओं में स्टॉफ तथा संस्थान में आने वाले सभी व्यक्तियों को फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। केवल व्यायाम करते समय वायजर का प्रयोग किया जा सकता है। योग संस्थानों व व्यायामशालाओं में आने वाले आगंतुकों के नाम, पते व मोबाइल नम्बर की जानकारी संधारित करना होगी। साथ ही पानी पीने के लिए डिस्पोजल गिलास की व्यवस्था रखना होगी तथा उपयोग के बाद इन डिस्पोजल गिलासों व फेस मास्क व हेण्ड ग्लब्स को एकत्र करने के लिए परिसर विभिन्न स्थानों पर डस्टबिन रखवाने की व्यवस्था रखनी होगी। जिम व व्यायामशालाओं के बाहर कोविड-19 संक्रमण से बचाव के तरीकों के संबंध में पोस्टर्स प्रदर्शित करना होंगे तथा आगंतुकों को परिसर में यहां वहां थूकने की मनाही भी रहेगी। व्यायामशाला में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आरोग्य सेतू एप डाउनलोड करना होगा तथा परिसर के भीतर सोशल डिस्टेंसिंग के निर्धारित प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा। परिसर में उपलब्ध स्थान के अनुसार वहां आने वाले लोगों को अलग अलग समय पर बुलाने की व्यवस्था की जायें, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। प्रत्येक पारी के पूर्व सभी उपकरणों को सेनेटाइज करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक उपकरणों के पास सेनेटाइजर रखना भी अनिवार्य होगा। साथ ही योग संस्थानों व व्यायामशालाओं में प्रतिदिन वॉशरूम, पीने का पानी तथा हाथ धुलाई की जगह पर नियमित रूप से सेनेटाइजेशन करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा कॉमन एरिया में भी साफ सफाई व सेनेटाइजेशन की व्यवस्था आवश्यक रूप से करना होगी। धारा 144 के तहत जारी इन आदेशों का उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
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