वर्ष-2021 की जनगणना होगी दो चरणों में
खण्डवा 10 दिसम्बर, 2019 - भारत सरकार गृह मंत्रालय, के निर्देषानुसार वर्ष 2021 की जनगणना दो चरणों में सम्पन्न होगी। पहले चरण में मकान सूचीकरण एवं मकान की गणना होगी। जबकि की दूसरे चरण में जनसंख्या की गणना होगी। इस के लिए जनगणना कार्य जिला स्तर पर सुचारू एवं सुगम संचालन के लिए जनगणना अधिकारियों का क्षेत्राधिकार सुनिष्चित किया गया है। जारी आदेष अनुसार जिसमें अपर कलेक्टर को जिला जनगणना अधिकारी बनाया गया है। जबकि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अतिरिक्त प्रमुख जनगणना अधिकारी, जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी अतिरिक्त जिला जनगणना अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुविभाग जनगणना अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। इसी तरह तहसीलदार चार्ज जनगणना अधिकारी के रूप में तथा जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी व नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी जनगणना के लिए अतिरिक्त चार्ज जनगणना अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।
उल्लेखनीय है कि जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 11 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार कोई भी जनगणना अधिकारी अथवा ऐसे व्यक्तियों जो गणना का कार्य करने में सहायता करने हेतु विधिवत् अपेक्षित हो एवं जो वर्णित अधिनियम के अंतर्गत अथवा इसके अंतर्गत निर्दिष्ट नियम के अंतर्गत आवंटित कार्य निर्वहन करने हेतु मना करता हो अथवा कोई भी व्यक्ति जो ऐसे कार्य निर्वहन में अन्य व्यक्ति को बाधा उत्पन्न करता हो अथवा रोकता हो को रूपये 1000/-तक का दण्ड एवं दोष सिद्ध होने पर तीन वर्ष तक का कारावास से दण्डित किया जायेगा।
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