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Tuesday 31 December 2019

प्याज कृषक प्रोत्साहन योजना में किसान के खाते में जमा होगी अंतर की राशि

प्याज कृषक प्रोत्साहन योजना में किसान के खाते में जमा होगी अंतर की राशि

खण्डवा जिले को मिले 2.71 करोड़ रू., 20 जिलों को कुल 116 करोड़ रू. की राशि जारी

खण्डवा 31 दिसम्बर, 2019 - राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री प्याज कृषक प्रोत्साहन योजना में वर्ष 2019-20 में प्याज उत्पादक किसानों को मंडी के क्रय मूल्य और समर्थन मूल्य के अंतर की राशि का भुगतान करने के लिये 20 जिलों को उनकी मांग के अनुरूप 116 करोड़ रूपये की राशि जारी कर दी है। योजना में ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत प्याज उत्पादक किसानों के बैंक खातों में प्याज विक्रय करने पर मूल्य के अंतर की राशि सीधे ट्रांसफर की जायेगी। इस योजना के तहत खण्डवा जिले के किसानों के भुगतान के लिए सरकार ने 2 करोड़ 71 लाख 97 हजार 910 रूपये जारी किए है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश की प्याज के लिये अधिसूचित मंडियों में प्याज का मॉडल विक्रय दर रबी प्याज की फसल के लिये निर्धारित अवधि में 800 रूपये प्रति क्विंटल से कम रहता है। इस स्थिति में राज्य सरकार द्वारा प्याज उत्पादक किसानों को अधिसूचित मंडियों में प्याज बेचने पर क्रय मूल्य एवं समर्थन मूल्य 800 रूपये प्रति क्विंटल के अंतर की राशि का भुगतान मुख्यमंत्री प्याज कृषक प्रोत्साहन योजना में किया जाता है।

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