प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन 31 दिसम्बर तक जमा करायें
खण्डवा 23 दिसम्बर, 2019 - प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत रबी वर्ष 2019-20 में समस्त बैंकों व सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से ऋणी एवं अऋणी कृषकों का फसल बीमा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत मौसम रबी वर्ष 2019-20 हेतु कलेक्टर की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय तकनिकी समूह की बैठक जिले से प्राप्त निर्धारित फसल ऋणमान राषि अर्थात स्केल आॅफ फायनेंस का 75 प्रतिषत् संबंधित फसल की प्रति हेक्टर बीमित राषि के रुप में निर्धारित करने का निर्णय शासन द्वारा किया गया है। रबी वर्ष 2019-20 में फसलवार बीमा प्रीमियम की राषि जो दरे निर्धारित की गई है, उनमें गेहूं की फसल के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 473 रू. तथा 1 एकड़ के लिए 189 रू. बीमा प्रीमियम निर्धारित किया गया है। इसी तरह चने की फसल के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 338 रू. तथा 1 एकड़ के लिए 135 रू. बीमा प्रीमियम निर्धारित किया गया है।
उप संचालक कृषि श्री आर.एस. गुप्ता ने बताया कि रबी वर्ष 2019-20 में सभी फसलों हेतु स्केल आॅफ फायनेंस के 75 प्रतिषत् राषि का 1.5 प्रतिषत् बीमा प्रीमियम का कृषकों के बैंक खातों से प्रीमियम राषि का कटौत्रा किया जाकर फसल बीमा किया जावेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत रबी वर्ष 2019-20 में कृषकों का बीमा प्रीमियम काटकर फसल बीमा करने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2019 निर्धारित की गई है। फसल बीमा ऋणी कृषकों हेतु अनिवार्य है तथा अऋणि कृषकों हेतु स्वेच्छिक है। अऋणी कृषकों को फसल बीमा करवाने हेतु जो दस्तावेज जहाँ पर कृषका बैंक खाता है उस बैंक में जमा करना अनिवार्य है उनमें भरा हुआ आवेदन पत्र, बैंक खाता की पासबुक, आधार कार्ड, नवीनतम भू-अधिकार पुस्तिका व बुआई प्रमाण-पत्र शामिल है। श्री गुप्ता ने सभी कृषकों से अनुरोध किया है कि ऋणी तथा अऋणी कृषक दिनांक 31.12.2019 के पूर्व अपने संबंधित बैंक शाखा अथवा सेवा सहकारी समितियों में जाकर फसल बीमा करवायें तथा इस योजना का लाभ प्राप्त करें। फसल बीमा हेतु इफ्को टोकियो जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी खण्डवा के जिला व तहसील स्तरीय प्रतिनिधी एवं संबंधित विकासखण्ड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकरी से सम्पर्क करें।
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