फसल बीमा कम्पनियाँ तहसील स्तर पर शुरू करें अपने टोल फ्री नंबर
कृषि मंत्री श्री सचिन यादव ने दिए निर्देष
खण्डवा 23 दिसम्बर, 2019 - किसान कल्याण तथा कृषि विकास, उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण मंत्री श्री सचिन यादव ने कहा है कि बीमा क्लॉज के अनुसार किसान को 72 घण्टे के भीतर फसल हानि की सूचना संबंधित बीमा कम्पनी को देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कम्पनियों द्वारा जारी टोल फ्री नंबर पर अक्सर फोन नहीं लगता। श्री यादव ने इस समस्या को दूर करने के लिये फसल बीमा कम्पनियों को तहसील स्तर पर टोल फ्री नंबर जारी करने के निर्देश दिये। मंत्री श्री यादव ने कहा कि सभी फसल बीमा कम्पनियां तहसील स्तर नियुक्त कर्मचारियों तथा फसल हानि की सूचना देने वाले किसानों की जानकारी दो दिन में प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि किसान को फसल बीमा राशि की अंशदान की रसीद देना भी सुनिश्चित किया जाए। श्री यादव ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि फसल हानि पर यथाशीघ्र नियमानुसार क्लेम राशि का भुगतान किया जाना शुरू करें।
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