14 दिसम्बर को होगा नेशनल लोक अदालत का आयोजन
खण्डवा 11 दिसम्बर, 2019 - राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार जिले के समस्त न्यायालयों, राजस्व न्यायालय एवं अन्य विभागों में 14 दिसम्बर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। अपर जिला न्यायाधीश व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री बी एल प्रजापति ने जिले के नागरिकों से आगामी 14 दिसम्बर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में दी जा रही छूट का लाभ उठाते हुये समझौता पूर्वक अपने प्रकरणों का निराकरण कराने की अपील की है। जिले में नेशनल लोक अदालत की तैयारी वृहद स्तर पर की जा रही है।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री प्रजापति ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में विद्युत वितरण कम्पनी की ओर से विगत लोक अदालत के समान इस नेशनल लोक अदालत में भी प्री-लिटिगेशन प्रकरणों में ब्याज में 100 प्रतिशत की छूट तथा न्यायालयीन प्रकरणों में दायित्व राशि पर 25 प्रतिशत तथा ब्याज में 100 प्रतिशत की छूट प्रदान करने की घोषणा की गई है। इसी प्रकार नगर पालिका निगम के प्रकरणों में संपत्ति कर, जल कर में अधिक से अधिक छूट प्रदाय की जायेगी। नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में आपराधिक, सिविल, विद्युत अधिनियम, श्रम, मोटर दुघर्टना दावा, प्री-लिटिगेशन प्रकरण, निगोशिएबल इंस्टूमेंट के अंतर्गत चैंक बाउन्स प्रकरण, पारिवारिक विवादों के प्रकरण, ग्राम न्यायालय, राजस्व न्यायालय तथा अन्य समस्त प्रकार के समझौता योग्य प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। इस लोक अदालत की सफलता के लिये प्राधिकरण से संबंधित पेरा लीगल वालेंटियर एवं सामाजिक कार्यकर्ता प्रचार-प्रसार करते हुये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है।
खण्डवा 11 दिसम्बर, 2019 - राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार जिले के समस्त न्यायालयों, राजस्व न्यायालय एवं अन्य विभागों में 14 दिसम्बर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। अपर जिला न्यायाधीश व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री बी एल प्रजापति ने जिले के नागरिकों से आगामी 14 दिसम्बर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में दी जा रही छूट का लाभ उठाते हुये समझौता पूर्वक अपने प्रकरणों का निराकरण कराने की अपील की है। जिले में नेशनल लोक अदालत की तैयारी वृहद स्तर पर की जा रही है।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री प्रजापति ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में विद्युत वितरण कम्पनी की ओर से विगत लोक अदालत के समान इस नेशनल लोक अदालत में भी प्री-लिटिगेशन प्रकरणों में ब्याज में 100 प्रतिशत की छूट तथा न्यायालयीन प्रकरणों में दायित्व राशि पर 25 प्रतिशत तथा ब्याज में 100 प्रतिशत की छूट प्रदान करने की घोषणा की गई है। इसी प्रकार नगर पालिका निगम के प्रकरणों में संपत्ति कर, जल कर में अधिक से अधिक छूट प्रदाय की जायेगी। नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में आपराधिक, सिविल, विद्युत अधिनियम, श्रम, मोटर दुघर्टना दावा, प्री-लिटिगेशन प्रकरण, निगोशिएबल इंस्टूमेंट के अंतर्गत चैंक बाउन्स प्रकरण, पारिवारिक विवादों के प्रकरण, ग्राम न्यायालय, राजस्व न्यायालय तथा अन्य समस्त प्रकार के समझौता योग्य प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। इस लोक अदालत की सफलता के लिये प्राधिकरण से संबंधित पेरा लीगल वालेंटियर एवं सामाजिक कार्यकर्ता प्रचार-प्रसार करते हुये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है।
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