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Thursday, 11 October 2018

राजनीतिक प्रचार प्रसार के लिए आम सभाओं के आयोजन हेतु लेनी होगी अनुमति

राजनीतिक प्रचार प्रसार के लिए आम सभाओं के आयोजन हेतु लेनी होगी अनुमति

खण्डवा 11 अक्टूबर, 2018 - विधानसभा निर्वाचन के लिए आदर्ष आचरण संहिता प्रभावषील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री विषेष गढ़पाले ने आदेष जारी किए है कि ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर राजनीतिक सभाओं के आयोजन से पूर्व संबंधित क्षेत्र के एसडीएम से अनुमति लेना होगी। इस संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेष जारी किए गए है। जारी आदेष अनुसार खण्डवा शहर में केवलराम चैराहा, नगर निगम चैराहा, नार्मल स्कूल का मैदान, उत्कृष्ट विद्यालय का मैदान, स्टेडियम ग्राउण्ड के लिए अनुमति लिया जाना आवष्यक होगा। इसी तरह पंधाना के गांधी चैक, अम्बेडकर चैक, बस स्टेण्ड तथा नगर पंचायत के पीछे स्थित मैदान , हरसूद विधानसभा क्षेत्र में गांधी चैक, फीलगुड चैराहा, बुखारदास बाबा का मेला, स्टेडियम ग्राउण्ड हरसूद, आषापुर में हाई स्कूल के पास स्थित मैदान तथा पुनासा विधानसभा क्षेत्र के लिए हनुमान मंदिर के सामने तथा हाई स्कूल के सामने स्थित मैदान में चुनाव प्रचार के उद्देष्य से आम सभा आयोजित किए जाने से पूर्व अनुमति लिए जाना आवष्यक होगा। इन मैदानों पर प्रातः 8 से प्रातः 10, दोपहर 2 से दोपहर 4 तथा रात्रि 8 से रात्रि 10 बजे के ब्लाॅक में अनुमति का समय दिया जायेगा। यह अनुमति 26 नवम्बर की सायं 5 बजे तक ही दी जा सकेगी। अनुमति के लिए तीन दिवस के पूर्व आवेदन देना होगा। सभा के लिए लाउड स्पीकर व वाहन की अनुमति के लिए अलग से आवेदन देना होगा, यदि एक ही तिथि में एक ही स्थान पर सभा के लिए अनुमति पहले आओ पहले पावो सिद्धांत के आधार पर दी जायेगी। 

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