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Tuesday 30 October 2018

नाम निर्देषन पत्र जमा करते समय, प्रत्याषी के साथ 4 लोग ही करेंगे कक्ष में प्रवेष

नाम निर्देषन पत्र जमा करते समय, प्रत्याषी के साथ 4 लोग ही करेंगे कक्ष में प्रवेष

खण्डवा 30 अक्टूबर, 2018 - आगामी 2 से 9 नवम्बर 2018 तक नाम निर्देशन पत्र प्रातरू 11.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक रिटर्निंग आॅफिसर के कार्यालय में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। रविवार 4 नवम्बर एवं 7 नवम्बर क¨ दीपावली का सार्वजनिक अवकाश ह¨ने के कारण नाम निर्देशन पत्र जमा नहीं किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा अधिकतम 4 सेट नामांकन पत्र दाखिल किये जा सकेंगे। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय रिटर्निग आॅफिसर के कार्यालय की  100 मीटर की परिधि में अभ्यर्थी के साथ अधिकतम 3 वाहन अ©र अधिकतम पाँच व्यक्तिय¨ं (1 $ 4) क¨ लाने की अनुमति रहेगी। 
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विषेष गढ़पाले ने बताया कि विधान सभा निर्वाचन  में प्रत्याशिय¨ं के लिये रूपये 10,000 अ©र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए रूपये 5,000 जमानत राशि जमा कराना ह¨गी। फार्म ए. फार्म बी. नाम निर्देशन पत्र जमा किए जाने के अंतिम दिनांक क¨ 3.00 बजे तक रिटर्निंग आॅफिसर क¨ दिया जाना चाहिए। माननीय सुप्रीम क¨र्ट के 25 सितम्बर 2018 के आदेशानुसार शपथ पत्र  देना ह¨गा, जिसमें अभ्यर्थिय¨ं क¨ स्वयं पर चल रहे आपराधिक प्रकरण एवं द¨षसिद्धि के प्रकरण¨ं की घ¨षणा एवं प्रकाशन कराये जाने के  संबंध में प्रारूप सी1, सी2, एवं सी3 प्रदाय किया जायेगा। 
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गढ़पाले ने बताया कि निर्वाचन व्यय के लिये प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा पृथक से बैंक खाता खुलवाया जाएगा। बैंक खाता निर्वाचन अभिकर्ता के  साथ संयुक्त रूप से भी खुलवाया जा सकता है। नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के तुरंत बाद रिटर्निंग आॅफिसर के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेना आवश्यक हैं। रिटर्निंग आॅफिसर द्वारा तैयार किये जाने वाले चेकलिस्ट के प्रारूप अ©र दिशा-निर्देश¨ं की पुस्तिका प्रदाय की जायेगी। रिटर्निग अधिकारी द्वारा नाम निर्देशन पत्र¨ं की संवीक्षा के समय, अभ्यर्थी, उनके निर्वाचन अभिकर्ता, प्रत्येक अभ्यर्थी का एक प्रस्तावक अ©र प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा लिखित में सम्यक रूप से प्राधिकृत एक अ©र व्यक्ति उपस्थित रह सकता है। रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा एक-एक करके नामांकन पत्र¨ं की संवीक्षा की जाएगी तथा पारदर्शिता हेतु संवीक्षा की वीडियाग्राफी भी की जाएगी। 
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गढ़पाले ने बताया कि नामांकन पत्र¨ं की अस्वीकृति की जा सकती है, यदि अभ्यर्थी संबंधित विधायिका का सदस्य बनने के लिए विधि में स्पष्ट रूप से अर्हित नहीं है या अभ्यर्थी ऐसा सदस्य बनने के लिए विधि में स्पष्ट रूप से अनर्हित है। अनर्हित की सूची मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा रिटर्निग आॅफिसर क¨ दी जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा विहित शपथ पत्र दाखिल नहीं किए जाने पर, नामांकन पत्र पर अभ्यर्थी या अपेक्षित संख्या के प्रस्तावक द्वारा हस्ताक्षर नही किए जाने पर, समुचित निक्षेप राशि जमा न किये जाने पर, अभ्यर्थी द्वारा शपथ नही लिए जाने पर, यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का नहीं है अ©र उसके द्वारा आरक्षित सीट पर लड़ने के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया गया है, अभ्यर्थी उस निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नहीं है, जिसके लिए उसने नामांकन पत्र दाखिल किया है तथा उसने जिस निर्वाचन क्षेत्र में वह रजिस्टर्ड है, उस निर्वाचक नामावली या उसके सुसंगत भाग की सत्यापित प्रति नामांकन पत्र के साथ दाखिल नहीं की है अ©र फार्म 26 शपथ पत्र के बिन्दुअ¨ं क¨ खाली छ¨ड़ दिये जाने पर नामांकन पत्र अस्वीकृत किया जा सकता हैं। रिटर्निग आॅफिसर द्वारा तत्संबंध में अभ्यर्थी क¨ चेक लिस्ट के माध्यम से नामांकन पत्र¨ं की अस्वीकृति के सम्बन्ध में बताया जायेगा।

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