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Tuesday 30 October 2018

प्रिन्टिग नियम¨ं का उल्लंघन ह¨ने पर सजा अ©र जुर्माने का प्रावधान

प्रिन्टिग नियम¨ं का उल्लंघन ह¨ने पर सजा अ©र जुर्माने का प्रावधान 

खण्डवा 30 अक्टूबर, 2018 - आदर्श आचरण संहिता लागू ह¨ने के साथ ही देश की अखण्डता क¨ प्रभावित करने वाली अ©र धार्मिक भावना भड़काने वाली बातें तथा किसी जाति, संप्रदाय, वर्ग अ©र व्यक्ति के विरूद्ध क¨ई भी व्यक्तिगत बातें न छापी जायें। राजनैतिक प्रचार-प्रसार के पम्पलेट, प¨स्टर, बैनर छापने के पूर्व लिखित में आवेदन लें अ©र पम्पलेट पर मुद्रक, प्रकाशक अ©र संख्या का अनिवार्यता से उल्लेख करें। इसके साथ ही, प्रिन्टिग के द©रान यह भी ध्यान रखा जाए कि क¨ई व्यक्ति किसी ऐसे निर्वाचन पम्पलेट, प¨स्टर मुद्रण नहीं करेगा, जिसमें मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशक का नाम या पता नहीं लिखा ह¨। क¨ई भी व्यक्ति तब तक निर्वाचन पम्पलेट, प¨स्टर मुद्रण नहीं करेगा या मुद्रित नहीं करवायेगा, जब-तक प्रकाशक की पहचान, घ¨षणा तथा उनके द्वारा हस्ताक्षरित या वे व्यक्ति ज¨ उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते ह¨, द्वारा सत्यापित न ह¨ तथा उनके द्वारा डुप्लीकेट में मुद्रक क¨ नहीं दिया जाये। दस्तावेज मुद्रण के पश्चात उचित समय पर मुद्रित दस्तावेज की एक प्रति के साथ घ¨षणा की एक प्रति नहीं भेजी जाये। राज्य की राजधानी में दस्तावेज मुद्रित हुआ है, त¨ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी तथा जिले के जिले में मुद्रित हुआ है, त¨ जिला निर्वाचन अधिकारी क¨ मुद्रित दस्तावेज उपलब्ध कराया जाये। निर्वाचन पम्पलेट, प¨स्टर पर धर्म, वंश, जाति समुदाय, भाषा, विर¨धी के चरित्र हनन या उसके संबंध में अपील मुद्रित न की जाये।
नियम¨ं का उल्लंघन ह¨ने पर छरू माह का कारावास अ©र 2000/- रुपये तक जुर्माना या द¨न¨ं ही दण्डनीय ह¨गा। प्रिन्टिग प्रेस¨ं की धारा 127 क (2)  के तहत मुद्रण सामग्री मुदित कर तीन दिवस के अन्दर प्रकाशक क¨ भेजना ह¨गा। नियम¨ं का उल्लंघन करने पर प्रिन्टिग प्रेस का लायसेन्स भी निरस्त किया जा सकता है। किसी भी निर्वाचन पम्पलेट, प¨स्टर के मुद्रण का काम शुरू करने से पहले मुद्रक आय¨ग द्वारा निर्धारित अनुबंध श्कश् में धारा 127 क (2) के अनुसरण में प्रकाशक से घ¨षणा प्राप्त करेगा।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी या जिला दण्डाधिकारी क¨, जैसा भी मामला ह¨, भेजते समय प्रिन्टर द्वारा प्रमाणीकरण किया जायेगा। प्रिन्टर सामग्री मुद्रित करते समय तीन दिवस के अन्दर इसकी चार प्रतियां तथा प्रकाशन से प्राप्त घ¨षणा प्रस्तुत करेगा। मुद्रित सामग्री की घ¨षणा के साथ प्रिन्टिग कागज अ©र दस्तावेज का ब्य©रा आय¨ग द्वारा निर्धारित प्र¨फार्मा श्खश् में देना ह¨गा।  

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