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Thursday, 11 October 2018

धार्मिक परिसरों का नहीं हो सकेगा चुनाव प्रचार प्रसार के लिए उपयोग

धार्मिक परिसरों का नहीं हो सकेगा चुनाव प्रचार प्रसार के लिए उपयोग

खण्डवा 11 अक्टूबर, 2018 - विधानसभा निर्वाचन के लिए आदर्ष आचरण संहिता प्रभावषील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विषेष गढ़पाले ने सभी एसडीएम, तहसीलदार तथा पुलिस अधिकारियों को निर्देषित किया है कि वे यह सुनिष्चित करें कि उनके क्षेत्र में किसी भी धार्मिक परिसर का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं हो। उन्होंने धार्मिक संस्था दुरूपयोग निवारण अधिनियम 1988 का सख्ती से पालन सुनिष्चित कराने के लिए भी अधिकारियों से कहा है। इस अधिनियम का उल्लंघन पाए जाने पर दोषी व्यक्ति को 5 वर्ष तक का कारावास व 10 हजार रू. तक जुर्माने की सजा का प्रावधान है। 

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