चुनाव प्रचार के दौरान वाहनों के उपयोग की सीमा निर्धारित
खण्डवा 11 अक्टूबर, 2018 - विधानसभा निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री विषेष गढ़पाले ने आदेष जारी किए है कि चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक व्यक्ति द्वारा 3 से अधिक वाहनों का काफिला न निकाला जायें। यह प्रतिबंधात्मक आदेष दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत लागू किया गया है। इस आदेष में उल्लेख किया गया है कि 3 वाहनों की गणना के दौरान सुरक्षा एजेंसियों तथा सुरक्षा में लगे वाहनों की गणना नहीं की जायेगी।
No comments:
Post a Comment