AAPKI JIMMEDARI

AAPKI JIMMEDARI

Friday, 6 February 2015

नगरीय निकायों में संविदा शाला शिक्षकों के वेतनमान का नियमन

नगरीय निकायों में संविदा शाला शिक्षकों के वेतनमान का नियमन

खण्डवा (06फरवरी,2015) - नगरीय निकायों के अंतर्गत संचालित शालाओं में कार्यरत अध्यापक संवर्ग को वर्तमान में दिये जा रहे वेतनमान में वेतन नियमन किया गया है। इस संबंध में नगरीय विकास और पर्यावरण विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश की प्रति सभी कलेक्टर, आयुक्त नगर निगम और नगर पालिका और नगर परिषद के सीएमओ को भी भेजी गई है।
एक अप्रैल 2013 के बाद अध्यापक संवर्ग में नियुक्त होने वाले संविदा शाला शिक्षकों का वेतन सर्वप्रथम काल्पनिक रूप से पूर्व प्रचलित वेतनमान में (न्यूनतम पर) किया जायेगा। इसके बाद 1.62 गुणा कर नवीन वेतन बेण्ड में वेतन निर्धारित होगा। साथ ही एक अप्रैल 2013 के बाद अध्यापक संवर्ग में नवीन नियुक्ति होने पर वरिष्ठ अध्यापक को बेण्ड वेतन 8100 रुपये और संवर्ग वेतन 1900 रुपये, अध्यापक को बेण्ड वेतन 6480 रुपये और संवर्ग वेतन 1650 रुपये तथा सहायक अध्यापक को बेण्ड वेतन 4860 रुपये और संवर्ग वेतन 1250 रुपये दिया जायेगा।
अंतरिम राहत की गणना किसी भी अध्यापक के लिए एक बार किये जाने की स्थिति में (जब वह सर्वप्रथम इस अंतरिम राहत का पात्र था) एक सितम्बर 2017 तक के लिए रहेगी। अर्थात अध्यापक की श्रेणी परिवर्तन या अनुभव वर्षों के आधार पर निर्धारित अंतरिम राहत में कोई वृद्धि या कमी नहीं होगी।
    क्रमांक/24/2015/179/वर्मा

No comments:

Post a Comment