मतदान के दिन श्रमिकों को अवकाश देने के निर्देश
खण्डवा (21फरवरी,2015) - श्रमायुक्त ने राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मध्यप्रदेश त्रि-स्तरीय पंचायत राज्य निर्वाचन के अंतिम चरण 22 फरवरी रविवार को उद्यमियों और स्थापना प्रबंधकों को मजदूरों को मतदान देने के लिये सवेतन अवकाश देने के निर्देश दिये हैं। ज्ञातव्य है कि आगामी 22 फरवरी को विकासखण्ड पंधाना और छैगॉवमाखन में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव का मतदान दिवस है।
ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हें, वे पूर्व परम्परा अनुसार प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के लिये दो-दो घण्टे की सुविधा देंगे अर्थात प्रथम पाली नियमित समय से दो घण्टे पूर्व बंद की जायेगी एवं दूसरी पाली निर्धारित समय से दो घण्टे पश्चात प्रारंभ की जायेगी ताकि कामगारों को मतदान करने में कठिनाई न हो।
ऐसे कारखाने जो निरंतरित प्रक्रिया की श्रेणी में आते हैं, उनमें भी पूर्व परिपाटी के अनुसार श्रमिकों को उनके देय वेतन में किसी प्रकार की क्षति न पहुंचाते हुए बारी-बारी से पर्याप्त समय प्रदान करते हुए मतदान की अनुमति दी जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
क्रमांक/96/2015/252/वर्मा
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