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Thursday 26 February 2015

मुख्यमंत्री स्वरोजगार ऋण योजना के लिए 80 का लक्ष्य

मुख्यमंत्री स्वरोजगार ऋण योजना के लिए 80 का लक्ष्य 

खण्डवा (26फरवरी,2015) - सहायक आयुक्त आदिवासी विकास ने बताया कि शासन द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों के लिये मुख्यमंत्री स्वरोजगार ऋण योजना के लिए खण्डवा जिले को 80 का लक्ष्या दिया गया है। इच्छुक अभ्यार्थी इसकी अधिक जानकारी के लिए कार्यालय आदिम जाति कल्याण विभाग खण्डवा में संलग्न आदिवासी वित्त एवं विकास निगम शाखा खण्डवा पर कार्यालयीन समय में जानकारी प्राप्त कर सकते है। 
यह है योजना - योजना का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेष होगा अर्थात योजना का लाभ उन्हीं उद्यमों को देय होगा, जो मध्यप्रदेष सीमा के अन्दर स्थापित हों। मध्यप्रदेष का मूल निवासी हो। न्यूनतम 5 वीं कक्षा उत्तीर्ण हो (स्वप्रमाणीकरण के आधार पर) आवेदन दिनांक को आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य हो। किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, वित्तीय संस्था सहकारी बैंक का चूककर्ता, अषोधी (Defaulter) नहीं होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी शासकीय उद्यमी, स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त कर रहा हो, तो इस योजना के अन्तर्गत पात्र नहीं होगा। सिर्फ एक बार ही इस योजना के अन्तर्गत सहायता के लिये पात्र होगा।  योजना उद्योग, सेवा, व्यवसाय क्षेत्र के लिये होगी।
वित्तीय सहायता - योजना के अंतर्गत परियोजना लागत न्यूनतम 20 हजार रूपये से अधिकतम 10 लाख रूपये तक होगी। योजना के अंतर्गत परियोजना लागत पर शासन द्वारा मार्जिन मनी सहायता अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु 30 प्रतिषत अधिकतम 2 लाख रूपये दी जाएगी। 
क्रमांक/131/2015/287/वर्मा 

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