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Friday 20 February 2015

प्रधान पाठक श्री काजले और सहायक अध्यापक श्री सोलंकी निलंबित

प्रधान पाठक श्री काजले और सहायक अध्यापक श्री सोलंकी निलंबित
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री तोमर ने जारी किये आदेष

खण्डवा (20फरवरी,2015) - विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक जनपद षिक्षा केन्द्र पंधाना के प्रतिवेदन के आधार पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं पदेन अपर संचालक षिक्षा श्री अमित तोमर ने एक प्रधान पाठक और एक सहायक अध्यापक को निलंबित कर दिया है। यह आदेष 20 फरवरी को जारी किये गये है।
निलंबित प्रधान पाठक शासकीय माध्यमिक शाला पिपल्याखुर्द में पदस्थ संतराम काजले है। वहीं निलंबित सहायक अध्यापक शासकीय प्राथमिक शाला लालमाटी में पदस्थ किन्नु सोलंकी है। 
प्रधान पाठक श्री काजले को आकस्मिक निरीक्षण के दौरान अपने कर्त्तव्य पर से अनाधिकृत अनुपस्थित पाये जाने। अनुपस्थित होते हुये भी उपस्थिति पंजी पर हस्ताक्षर करने और यदा-कदा शाला वो भी देर से आने पर निलंबन के आदेष सीईओ जिला पंचायत ने जारी किये है। उन्हें मध्य प्रदेष सिविल आचरण नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन काल में श्री काजले का मुख्यालय कार्यालय विकासखंड षिक्षा अधिकारी पंधाना नियत किया गया है।
इसी प्रकार शासकीय प्राथमिक शाला लालमाटी में पदस्थ सहायक अध्यापक किन्नु सोलंकी को भी अपने कर्त्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने और वरिष्ठ कार्यालय के आदेषों, निर्देषों की अवहेलना करने तथा शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन न करने पर उनका निलंबन आदेष जारी किया गया है। उन्हें भी मध्य प्रदेष सिविल आचरण नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन काल में श्री काजले का मुख्यालय कार्यालय विकासखंड षिक्षा अधिकारी पंधाना नियत किया गया है।
क्रमांक/92/2015/248/वर्मा

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