AAPKI JIMMEDARI

AAPKI JIMMEDARI

Saturday, 7 February 2015

निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर श्री अग्रवाल ने 11 को किया निलंबित


निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर श्री अग्रवाल ने 11 को किया निलंबित
समय सीमा में संतोषजनक जवाब न देने पर की कार्यवाही

खण्डवा (07फरवरी,2015) - त्रि - स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2014-15 के अंतर्गत रिटर्निंग अधिकारी हरसूद के प्रतिवेदन पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री महेष अग्रवाल ने 15 अधिकारियों और कर्मचारियों को शोकाज नोटिस जारी किया था। साथ ही आगामी तीन दिवस में नोटिस का जवाब नही देने पर पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के तहत कार्यवाही करने के निर्देष दिए थे। जिसपर कारण बताओ सूचना पत्र का 11 अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नही किया गया। साथ ही इनके द्वारा निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरती गई। जो कि यह कृत्य मध्य प्रदेष सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 1, 2 एवं 3 का उल्लंघन होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है। जिस पर पंचायत निर्वाचन नियम 1995 एवं मध्य प्रदेष शासन सामान्य प्रषासन विभाग मंत्रालय भोपाल के 23 मई 1996 को जारी परिपत्र में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए मध्य प्रदेष सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन श्री अग्रवाल ने तत्काल प्रभाव से सभी 11 को निलंबित कर दिया है। जिसमें - 
सहायक पषुचिकित्सा क्षेत्र अधिकारी एस.एस.चौहान को कर्त्तव्य पर बगैर पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने पर शोकाज नोटिस जारी किया गया था। जिसपर इनके द्वारा भी संतोषजनक जवाब प्रस्तुत न करने पर इन्हें निलंबित किया गया है। निलंबन काल में इनका मुख्यालय पषु चिकित्सालय पंधाना के कार्यालय में होगा। 
इसी प्रकार अध्यापक हिरालाल जामूनकर को कर्त्तव्य पर मदीरा पीकर शेष मतदान दल के सदस्यों को परेषान करने पर नोटिस जारी किया गया था। जिसपर संतोषजनक जवाब प्रस्तुत न करने पर इन्हें निलंबित किया गया है। निलंबन काल में इनका मुख्यालय जिला षिक्षा अधिकारी खण्डवा कार्यालय होगा।
वहीं वनपान नरेन्द्र श्रीवास्तव को कर्त्तव्य पर बगैर पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने पर  शोकाज नोटिस जारी किया गया था। जिसपर संतोषजनक जवाब प्रस्तुत न करने पर इन्हें निलंबित किया गया है। निलंबन काल में इनका मुख्यालय मुख्य वन संरक्षक, खण्डवा वृत्त खण्डवा के कार्यालय में होगा।  
इसी प्रकार वनपाल वन संरक्षण वनमण्डल सामान्य संजय काजले को कर्त्तव्य पर बगैर पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने पर  शोकाज नोटिस जारी किया गया था। जिसपर संतोषजनक जवाब प्रस्तुत न करने पर इन्हें निलंबित किया है। निलंबन काल में इनका मुख्यालय मुख्य वन संरक्षक, खण्डवा वृत्त खण्डवा के कार्यालय में होगा।  
सहायक प्रध्यापक देवलीकलां दषरथ बारे को कर्त्तव्य पर बगैर पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने पर शोकाज नोटिस जारी किया गया था। जिसपर संतोषजनक जवाब प्रस्तुत न करने पर इन्हें निलंबित किया गया है। निलंबन काल में इनका मुख्यालय जिला षिक्षा अधिकारी खण्डवा कार्यालय होगा।
अकुषल श्रमिक एनवीडीएच नर्मदानगर सालिकराम को कर्त्तव्य पर बगैर पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने पर शोकाज नोटिस जारी किया गया था। जिसपर संतोषजनक जवाब प्रस्तुत न करने पर इन्हें निलंबित किया गया है। निलंबन काल में इनका मुख्यालय मुख्य अभियंता इन्दरा सागर परियोजना नहरें सनावद कार्यालय होगा।
भृत्य एनवीडीएच नर्मदानगर घुडिया प्रसाद को कर्त्तव्य पर मदीरा पीकर शेष मतदान दल के सदस्यों को परेषान करने पर नोटिस जारी किया गया था। जिसपर संतोषजनक जवाब प्रस्तुत न करने पर इन्हें निलंबित किया गया है। निलंबन काल में इनका मुख्यालय मुख्य अभियंता इन्दरा सागर परियोजना नहरें सनावद के कार्यालय में होगा।  
प्रषिक्षण अधीक्षक आईडीआई नर्मदानगर दरियाव सिंह धनगया को सामग्री प्राप्ती के दौरान मतपत्रों के चुनाव चिन्हों के साथ अभ्यार्थियों की सूची का ठीक ढंग से मिलान नही करने के कारण मतपत्रों में त्रुटि पाई जाने पर अनुषासनात्मक कार्यवाही क्यूॅं न की जाए इस संदर्भ का कारण बाताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। जिसपर संतोषजनक जवाब प्रस्तुत न करने पर इन्हें निलंबित किया गया है। निलंबन काल में इनका मुख्यालय प्राचार्य औद्योगिक षिक्षण संस्था खण्डवा के कार्यालय में होगा।
वहीं प्रधान पाठक चौगसिंह कारडेकर को सामग्री प्राप्ती के दौरान मतपत्रों के चुनाव चिन्हों के साथ अभ्यार्थियों की सूची का ठीक ढंग से मिलान नही करने के कारण मतपत्रों में त्रुटि पाई जाने पर अनुषासानात्मक कार्यवाही क्यॅंू न की जाए इस संदर्भ का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। जिसपर संतोषजनक जवाब प्रस्तुत न करने पर इन्हें निलंबित किया गया है। निलंबन काल में इनका मुख्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास खण्डवा के कार्यालय में होगा। 
इसी प्रकार सहायक पषु चिकित्सक क्षेत्र अधिकारी एन.एस. मुजाल्दे को सामग्री प्राप्ती के दौरान मतपत्रों के चुनाव चिन्हों के साथ अभ्यार्थियों की सूची का ठीक ढंग से मिलान नही करने के कारण मतपत्रों में त्रुटि पाई जाने पर अनुषासनात्मक कार्यवाही क्यूॅं न की जाए इस संदर्भ मंे कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। जिसपर संतोषजनक जवाब प्रस्तुत न करने पर इन्हें निलंबित किया गया है। निलंबन काल में इनका मुख्यालय पषु चिकित्सालय पंधाना कार्यालय में होगा।
साथ ही प्रधान पाठक विष्णु प्रसाद लभानिया को सामग्री प्राप्ति के दौरान मतपत्रों के चुनाव चिन्हों के साथ अभ्यार्थियों की सूची का ठीक ढंग से मिलान नही करने के कारण मतपत्रों में त्रुटि पाई जाने पर अनुषासनात्मक कार्यवाही क्यूॅं न की जाए इस संदर्भ का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। जिस पर सही जवाब न देने पर कलेक्टर श्री अग्रवाल ने इन्हें निलंबित किया है। निलंबन काल में इनका मुख्यालय जिला षिक्षा अधिकारी खण्डवा के कार्यालय में होगा।  
                                                    क्रमांक/30/2015/185/वर्मा

No comments:

Post a Comment