AAPKI JIMMEDARI

AAPKI JIMMEDARI

Sunday, 1 August 2021

खण्डवा शहरवासियों हेतु स्वच्छ एवं पर्याप्त जल उपलब्ध हो इस हेतु लोकोपयोगी लोकअदालत में महत्वपूर्ण आदेश जारी

 खण्डवा शहरवासियों हेतु स्वच्छ एवं पर्याप्त जल उपलब्ध हो इस हेतु लोकोपयोगी लोकअदालत में महत्वपूर्ण आदेश जारी

खण्डवा 1 अगस्त, 2021 - जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा में प्रत्येक शनिवार होने वाली लोकपयोगी लोक अदालत के अध्यक्ष श्री हरिओम अतलसिया द्वारा 31 जुलाई को अनावेदक आयुक्त, नगर पालिका निगम खण्डवा व विश्वा कंपनी के विरूद्ध शहर में ग्रीष्मकाल में उत्पन्न होने वाले भीषण जलसंकट तथा दूषित पानी प्रदाय किये जाने के संबंध में महत्वपूर्ण आदेश किया गया। इस लोकउपयोगी लोक अदालत में आवेदक खण्डवा की आवाज सामाजिक संस्था के अध्यक्ष व सचिव द्वारा लायी गयी याचिका दिनांक 03.07.2021 का निराकरण दिनांक 31.07.2021 को शीघ्रतापूर्वक किया गया, जिसमें उभय पक्षों को सुनने व उनके दस्तावेजों का अवलोकन करने के पश्चात् लोकपयोगी लोक अदालत में आदेश पारित किया गया कि अनावेदकगण खण्डवा शहर में प्रत्येक उपभोक्ताओं को नियमित रूप से शुद्ध जल प्रदाय पर्याप्त प्रेशर से हो, यह सुनिश्चित करे तथा इस हेतु समुचित कार्य के संबंध में रूप रेखा/योजना इस आदेश से 1 माह की अवधि में तैयार करें, उस पर क्रियान्वयन प्रशासन के सहयोग से प्रारंभ करें तथा पानी की सप्लाई पूर्व जहॉ-जहॉ फिल्टर प्लान्ट संधारित है, जिनसे सप्लाई हेतु पानी साफ होता है, उन फिल्टर प्लान्टों को अविलम्ब सुधार करावे तथा यदि उनके फिल्टर बदलने की आवश्यकता हो तो, अविलम्ब उन्हें परिवर्तन करे, जिससे शहर खण्डवा के निवासियों को शुद्ध पेय जल पूर्ति सुगम हो सके तथा शहर खण्डवा में जल प्रदाय हेतु बिछाई गई लाईनों को दुरूस्त/रिपेरिंग भी करे एवं लाईनों में यदि गंदा पानी लाईन फूटी होने के कारण उसमें मिल रहा हो तो उक्त कार्य भी शीघ्रतापूर्ण करावे तथा प्रत्येक ग्रीष्मकाल प्रारंभ होने के पूर्व शहर खण्डवा में जल प्रदाय हेतु समुचित दीर्घकालिक कार्य योजना निश्चित समय पूर्व से तैयार कर, क्रियान्वयन करे, जिससे ग्रीष्मकाल में जल प्रदाय प्रभावित नही हो लोकपयोगी लोक अदालत द्वारा पारित आदेश में यह भी निर्देश दिया गया कि आदेश का पालन सुनिश्चित हो, इस हेतु अनावेदकगण आदेश के क्रियान्वयन किये जाने हेतु 1 माह की अवधि में पालन प्रतिवेदन लोकोपयोगी लोक अदालत/प्राधिकरण खण्डवा में प्रस्तुत करें। लोकोपयोगी लोक अदालत द्वारा पारित आदेश से शहर खण्डवा के जन सामान्य को पानी की समस्या का स्थाई समाधान में सहायता होगी। अध्यक्ष श्री हरिओम अतलसिया ने यह भी बताया कि लोकपयोगी लोक अदालत में आमजन लोक जन के सुविधा हेतु जैसे नल, पानी, बिजली, सड़क, नाली आदि के संबंध में उत्पन्न समस्या के संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा में व्यक्ति उपस्थित होकर प्रकरण प्रस्तुत कर सकते है। 

No comments:

Post a Comment