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Wednesday 25 August 2021

वर्ष 2021 की द्वितीय नेशनल लोक अदालत 11 सितम्बर को आयोजित होगी

 वर्ष 2021 की द्वितीय नेशनल लोक अदालत 11 सितम्बर को आयोजित होगी

खण्डवा 25 अगस्त, 2021 - राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली व म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के यथानिर्देशानुसार व तत्वाधान में एवं प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा श्री एल.डी.बौरासी के मार्गदर्शन में तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा के अपर जिला न्यायाधीश/सचिव हरिओम अतलसिया के निर्देशन में आगामी 11 सितम्बर को वर्ष 2021 की द्वितीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन कोरोना गाईडलाईन को ध्यान में रखते हुए खण्डवा जिले में किया जावेगा। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव हरिओम अतलसिया द्वारा बताया गया कि प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा श्री एल.डी. बौरासी के मार्गदर्शन में वर्ष 2021 की द्वितीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन 11 सितम्बर को जिला न्यायालय खण्डवा, तहसील न्यायालय हरसूद, पुनासा, मांधाता (औंकारेश्वर) में किया जावेगा। उक्त नेशनल लोक अदालत के माध्यम से दीवानी, फौजदारी, परक्राम्य लिखित अधिनियम, पारिवारिक विवाद, क्लैम प्रकरण, भू-अर्जन के प्रकरण, श्रम विवाद, विद्युत विभाग आदि के न्यायालय में लंबित समझौता योग्य प्रकरणों सहित जल कर, विद्युत कर, नगर निगम,   विद्युत विभाग, बैंक, आदि के प्रीलिटिगेशन प्रकरण का निराकरण विभिन्न खण्डपीठों द्वारा नेशनल लोक अदालत के माध्यम से किया जावेगा। 

आगामी नेशनल लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण  हेतु ए.डी0आर. सेन्टर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा में प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिविसेप्रा खण्डवा श्री एल.डी. बौरासी के मार्गदर्शन में व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा के सचिव हरिओम अतलसिया की अध्यक्षता में बैंक, एन.एच.डी.सी. विभाग, बीमा कंपनी, विद्युत विभाग, नगर पालिक निगम आदि के अधिकारीगण/अधिवक्तागण के साथ विभिन्न दिनाकों में प्रीसिटिंग/बैठक का आयोजन किया जा रहा हैं। इसी तारतम्य में आज दिनांक को ए.डी.आर. सेंटर खण्डवा में लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण हेतु प्रधान जिला न्यायाधीश श्री एल.डी. बौरासी की अध्यक्षता में न्यायाधीशगण के साथ बैठक आयोजित की गयी एवं ए.डी.आर. सेंटर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा के सचिव हरिओम अतलसिया की अध्यक्षता में एन.एच.डी.सी. के अधिकारी व अधिवक्तागण के साथ एन.एच.डी.सी. के न्यायालय में लंबित समझौता योग्य प्रकरणों के लोक अदालत के माध्यम से निराकरण हेतु प्रीसिटिंग का आयोजन किया गया।             

पक्षकारों एवं आमजन से अपील की गई है कि वे अपने-अपने समझौता योग्य प्रकरण जो कि न्यायालय में यदि लंबित हैं तो उसे उक्त लोक अदालत में आपसी सहमति से निराकरण करावे, जिससे पक्षकारों के समय एवं धन की बचत हो सके। इस अवसर पर सचिव हरिओम अतलसिया द्वारा बताया कि लोक अदालत का सबसे बड़ा गुण निःशुल्क तथा त्वरित न्याय पक्षकारों को उपलब्ध कराना है। इससे समय व धन की बचत होती है साथ ही न्यायालय में लंबित प्रकरणों में भी कमी आती हैै। ये विवादों के निपटारे का वैकल्पिक माध्यम है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी हैं कि देश का कोई भी नागरिक आर्थिक या किसी अन्य अक्षमता के कारण न्याय पाने से वंचित न रह जाए। लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण के निराकरण से पक्षकारों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध भी बना रहता है। 

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