एग्जिट पोल के संचालन व परिणाम के प्रसारण पर आज से रहेगा प्रतिबंध
खण्डवा 11 नवम्बर, 2018 - भारत निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 क के नियम के अनुरूप मध्यप्रदेश राज्य में एग्जिट पोल के संचालन और उसके परिणाम के प्रसारण तथा प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध 12 नवम्बर सोमवार को प्रातः 7 बजे से 7 दिसम्बर को सायं 5ः30 बजे तक लागू रहेगा। इस अवधि में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का संचालन करने तथा पिं्रट या इलेक्ट्रानिक मीडिया में इसके परिणाम के प्रकाषन या प्रचार प्रसार करने पर प्रतिबंध रहेगा।
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