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Thursday, 11 October 2018

विहित प्राधिकारी की अनुमति के बिना, लाउड स्पीकरों का उपयोग नहीं हो सकेगा

विहित प्राधिकारी की अनुमति के बिना, लाउड स्पीकरों का उपयोग नहीं हो सकेगा

खण्डवा 11 अक्टूबर, 2018 - भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार खण्डवा जिले की सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में आगामी 28 नवम्बर को मतदान सम्पन्न होगा। इस हेतु जन सामान्य के हित को दृष्टिगत रखते हुए लाउड स्पीकरों का उपयोग, बिना विहित प्राधिकारी की अनुमति के करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री विषेष गढ़पाले द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 की उपधारा-2 के तहत जारी आदेष अनुसार खण्डवा जिले की सीमा में लाउड स्पीकर के प्रयोग के लिए अनुमति लिया जाना आवष्यक होगा। अब कोई भी व्यक्ति, बिना विहित प्राधिकारी की अनुमति के लाउड स्पीकरों का उपयोग नहीं कर सकेगा। यह आदेष शासकीय एजेंसियों, विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। 

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