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Monday 12 January 2015

पंच और सरपंच की मतगणना के दौरान ई.व्ही.एम. की सुरक्षा पर आयोग के निर्देष

पंच और सरपंच की मतगणना के दौरान ई.व्ही.एम. की सुरक्षा पर आयोग के निर्देष

खण्डवा (12जनवरी,2015) - त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2014-15 में पंच, सरपंच की मतगणना मतदान समाप्ति के पश्चात् केन्द्र पर की जायेगी। वहीं पंच, सरपंच की मतगणना के दौरान मतदान केन्द्र की ई.व्ही.एम. मषीन जिसमें जिला पंचायत सदस्य, और जनपद पंचायत सदस्य का मतदान हुआ है। उसकी सुरक्षा के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देष जारी किए गए है।
जिसके अनुसार पंच और सरपंच के पदों की मतगणना किए जाने के पूर्व ई.व्ही.एम. को भली-भांति सीलबंद किया जाएगा। सीलबंद ई.व्ही.एम. पंच और सरपंच की मतगणना के दौरान मतदान अधिकारी क्रमांक-2 द्वारा अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखी जाएगी। उसके साथ पीठासीन अधिकारी मतदान केन्द्र पर नियुक्त सुरक्षाबल को भी ई.व्ही.एम. की सुरक्षा के लिए पाबंद करेगा। इसके बाद भी ई.व्ही.एम. की सुरक्षा के लिए पीठासीन अधिकारी का दायित्व यथावत रहेगा।
क्रमांक/58/2015/58/वर्मा

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