AAPKI JIMMEDARI

AAPKI JIMMEDARI

Thursday 15 January 2015

जिन डिलेवरी पाईंट पर कम हो रहा है लिंग अनुपात वहॉ करे सतत मॉनीटरिंग - कलेक्टर श्री अग्रवाल

जिन डिलेवरी पाईंट पर कम हो रहा है लिंग अनुपात वहॉ करे सतत मॉनीटरिंग - कलेक्टर श्री अग्रवाल
निर्णय पर करें अपील - कलेक्टर श्री अग्रवाल
भू्रण हत्या रोकने के लिए जिले में प्रारंभ होगी टेªकर व्यवस्था
पी.सी.पी. एण्ड डी.टी. की बैठक में हुआ निर्णय
एफ- फार्म भी 24 घंटे में करना होगा ऑनलाईन
टेªकर और ऑनलाईन एफ - फार्म की शर्त पर ही होंगे पंजीयन


खण्डवा (14जनवरी,2015) -  बुधवार को शाम कलेक्टोरेट सभागृह में गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निधान तकनीक अधिनियम की बैठक कलेक्टर श्री महेष अग्रवाल कि अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में कलेक्टर श्री अग्रवाल ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को जिन डिलेवरी पाईंट पर लिंग अनुपात लगातार गिर रहा है, वहॉ पर सतत मॉनीटरिंग करने के निर्देष दिए। उन्होंने आदेष देते हुए कहा कि डिलेवरी पाईंट के नीचे अब संबंधित गॉव तक पहॅुचने की जरूरत है। ताकि इस अभिषाप को रोका जा सके। इतना ही नही बैठक में इस कार्य के लिए सात जनपदों के विकासखण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को विषेष रूप से पूर्व वर्ष एवं वर्तमान के डाटा का विषलेषण कर ऐसे एक-एक गॉंव चिन्हित कर आवंटित करने के आदेष कलेक्टर श्री अग्रवाल ने दिए। जहॉ लिंग अनुपात में लगातार गिरावट देखी गई। 
बैठक में स्पष्ट करते हुए कलेक्टर श्री अग्रवाल ने कहा कि ऐसा करने वालो को बख्शा नही जाएगा। हमें अपनी मॉनीटरिंग और मजबूत करनी होगी। जिसके लिए पी.सी. एण्ड पी.एन.डी.टी. एक्ट कि बैठक में ही कलेक्टर श्री अग्रवाल ने मॉनीटरिंग टीम और इंस्पेक्षन टीम के गठन का अनुमोदन किया। यह टीम डिलेवरी पाईंट के आकड़ों विषलेषण के आधार पर जहॉ लिंग अनुपात कम हो रहा है। वहॉ सतत मॉनीटरिंग करते हुए आगामी 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट  सौंपेगी। सस्पेक्टेड केष का परीक्षण करने के बाद प्रकरण में दोषी के खिलाफ जिला अभियोजन अधिकारी के माध्यम से परिवाद दाखिल कराया जाएगा। 
निर्णय पर करें अपील - इतना ही नही गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निधान तकनीक अधिनियम की बैठक के पूर्व में जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा डॉ. नाग के प्रकरण पर आए निर्णय कि जानकारी दी गई। जिस पर कलेक्टर श्री अग्रवाल ने समस्त प्रकरण कि रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देष दिए। उन्होंने आदेष देते हुए कहा कि निर्णय के विरूद्ध अपील करें। साथ ही जिला अभियोजन अधिकारी को इस सम्पूर्ण प्रकरण की कार्यवाही में जिन शासकीय अधिकारियों द्वारा उदासीनता बरतते हुए उपस्थिति दर्ज नही कराई गई उनके खिलाफ विभागाध्यक्षक को भी पत्र लिखने के निर्देष दिए। 
ट्रेकर और ऑनलाईन एफ - फार्म करने पर ही होगा पंजीयन - इसके साथ ही पी.सी.पी. एण्ड डी.टी. एक्ट की बैठक मंे कलेक्टर श्री अग्रवाल समेत पूर्ण समिति ने जिले में भ्रूण हत्या रोकने के उद्देष्य से संचालित सोनोगा्रफी सेन्टरों में टेªकर डिवाईज लगाने का निर्णय लिया। इसके साथ ही अब सभी सोनोग्राफी सेन्टरों को एफ-फार्म भी 24 घंटे में ऑनलाईन करने के सॉफ्टवेयर का उपयोग का क्रियान्वयन कराने का भी निर्णय लिया गया। जिसमें अब पंजीयन अपनी सोनोग्राफी मषीन में टेªकर डिवाईस लगाने और एफ-फार्म ऑनलाईन करने की शर्त पर ही समिति द्वारा अनुमोदन किया जाएगा। वहीं संचालित सोनोग्राफी केन्द्रों को भी यह डिवाईस लगानी होगी। 
 बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आर.सी. पनिका, नोडल अधिकारी पी.सी.पी. एण्ड डी.टी. एक्ट डॉ. पी.सी. अग्रवाल और समिति के सदस्य श्री बाहेती और श्रीमती जैन भी उपस्थित थी।
   क्रमांक/74/2015/74/वर्मा 

No comments:

Post a Comment