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Thursday 15 January 2015

निलंबन आदेष की प्रति 20 जनवरी तक करें प्राप्त अन्यथा एकतरफा कि जाएगी सेवा समाप्त

निलंबन आदेष की प्रति 20 जनवरी तक करें प्राप्त अन्यथा एकतरफा कि जाएगी सेवा समाप्त

खण्डवा (15जनवरी,2015) -  मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खण्डवा ने जानकारी देते हुए बताया कि संतोष तिवारी ग्राम पंचायत रोहणी, तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत भैंसावा विगत 3 माह से लगातार बिना किसी सूचना एवं अवकाष के लगातार अपने मुख्यालय एवं गृह निवास पर अनुपस्थित है। जिसके कारण संतोष तिवारी के विरूद्ध जिला पंचायत खण्डवा द्वारा जारी आदेष के आधार पर ग्राम पंचायत भैंसावा के कार्यो में अनियमिता के कारण थाना मुंदी में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है। साथ ही पंचायत सेवा अनुषासन अपील नियम 1999 नियम के नियम (1) के तहत सचिव श्री तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। लेकिन संतोष तिवारी द्वारा आज दिनांक तक  निलंबन आदेष की प्रति भी नही ली गई। जिसके कारण श्री तिवारी के गृह निवास पर पंचनामा कर चस्पा किया गया। यदि संतोष तिवारी द्वारा निलंबन आदेष की प्रति 20 जनवरी तक प्राप्त नही कि जाती। तो उनके खिलाफ एकतरफा सेवा समाप्त करने की कार्यवाही कि जाएगी।
क्रमांक/78/2015/78/वर्मा

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