निर्वाचन आयोग द्वारा लगाई गई धार्मिक स्थलों के राजनैतिक उद्देश्य के उपयोग पर रोक
प्रभारी कलेक्टर अमित तोमर ने जारी किए आदेश
आदेश न मानने पर हो सकता है पॉंच वर्ष का कारावास व 10 हजार का जुर्माना
खण्डवा (02जनवरी,2015) - प्रभारी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अमित तोमर द्वारा बताया गया कि जिले में त्रि-स्तरीय पंचायत के चुनाव की आदर्श आचरण संहिता कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही लागू हो चुकी है। निर्वाचन आयोग द्वारा राजनैतिक दलों व अभ्यार्थियों के लिए मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों व अन्य पूजा के स्थानों का चुनाव प्रचार के लिए मंच के रूप में उपयोग करने पर रोक लगाई गई है।
इस संदर्भ में प्रभारी कलेक्टर श्री तोमर ने आदेश जारी कर दिए है। जिसके अंतर्गत धार्मिक संस्था (दुपायोग निवारण ) अधिनियम 1988 लागू किया गया है। जिसमें धार्मिक स्थलांे के राजनैतिक उद्देश्य के उपयोग पर रोक लगाई गई है। इस अधिनियम की धारा 3 की कंडिका (क) के अंतर्गत किसी भी धार्मिक संस्था का प्रयोग किसी राजनैतिक क्रियाकलाप का संप्रवर्तन या प्रचार हेतु वर्जित है। साथ ही अधिनियम की धारा -5 के मुताबिक किसी धार्मिक संस्था की निधि या संपत्ति का उपयोग, किसी राजनीतिक दल के फायदे के लिए या किसी राजनीतिक क्रियाकलाप के प्रयोजन के लिए अपराध है।
इसी प्रकार अधिनियम की धारा-6 के मुताबिक किसी धार्मिक संस्था के तत्वाधान में आयोजित किसी समारोह, उत्सव, सत्संग, शोभायात्रा या सभा का उपयोग किसी राजनीतिक क्रियाकलाप के लिए नही किया जा सकता। इन धाराओं का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा - 7 के मुताबिक 5 वर्ष के कारावास और रूपये 10 हजार तक के जुर्माने से दण्ड दिया जाएगा।
इस अधिनियम में धारा 2 की कंडिका (ख) मंे राजनीतिक क्रियाकलाप को परिभाषित किया गया है। जिसके अनुसार राजनीतिक दल की गतिविधियों के अतिरिक्त राजनीतिक प्रकृति के किसी आन्दोलन, समस्या या प्रश्न के संबंध में सभा, प्रदर्शन, जुलूस आयोजित करना, निधि संग्रहण या संवितरण करना या कोई आदेश जारी करना, या किसी का प्रचार करना भी शामिल किया गया है।
इसके साथ ही प्रभारी कलेक्टर श्री तोमर ने जिले में सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अधिनियम के उल्लंघन करने पर तत्काल संबंधित के विरूद्ध पृथक सूचना प्रतिवेदन दर्ज कराते हुए संबंधितों को गिरफ्तार करें। साथ ही इसकी सूचना जिला निर्वाचन कार्यालय को भेजना सुनिश्चित भी करें।
क्रमांक/12/2015/12/वर्मा
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