मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व से शुष्क दिवस रहेगा
खण्डवा (10जनवरी,2015) - कलेक्टर श्री महेष अग्रवाल ने त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के तहत जिले में हो रहे निर्वाचन के लिए संबंधित जनपद पंचायत क्षेत्र की भौगोलिक सीमा में मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व से मतदान समाप्ति तक शुष्क दिवस घोषित किया है। प्रथम चरण में जनपद पंचायत पुनासा, हरसूद और बलडी में मतदान दिवस 13 जनवरी के 48 घंटे पूर्व अर्थात् 11 जनवरी शाम 3 बजे से मतदान समाप्ति तक द्वितीय चरण में जनपद पंचायत खण्डवा एवं खालवा में मतदान दिवस 31 जनवरी के 48 घंटे पूर्व अर्थात् 29 जनवरी शाम 3 बजे से मतदान समाप्ति तक एवं तृतीय चरण में जनपद पंचायत पंधाना एवं छैगॉव माखन में मतदान दिवस 19 फरवरी के 48 घंटे पूर्व अर्थात् 17 फरवरी को शाम 3 बजे से मतदान समाप्ति तक संबंधित जनपद पंचायतों के अंतर्गत आने वाली समस्त ग्राम पंचायतों की भौगोलिक सीमा में शुष्क दिवस रहेगा।
इस अवधि में जनपद पंचायत क्षेत्र में बन्द रखी जाने हेतु मध्यप्रदेष आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24(1) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए शुष्क दिवस घोषित किया गया। इस अवधि में समस्त देशी, विदेशी मदिरा, क्रय एवं विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
क्रमांक/53/2015/53/वर्मा
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