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Friday, 12 October 2018

दिव्यांग, वृद्ध व बीमार मतदाताओं को इस बार नहीं होगी परेषानी - संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री नरवाल

दिव्यांग, वृद्ध व बीमार मतदाताओं को इस बार नहीं होगी परेषानी
- संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री नरवाल
ओंकारेश्वर में श्री नरवाल ने दिव्यांग मतदाताओं का किया सम्मान और की मतदान की अपील


खण्डवा 12 अक्टूबर, 2018 - मध्यप्रदेष के संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री विकास नरवाल ने शुक्रवार को ओंकारेष्वर के प्रसादालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में दिव्यांग मतदाताओं का माल्यार्पण कर तथा श्रीफल प्रदान कर सम्मान किया। उन्होंने सभी दिव्यांग मतदाताओं से अपील की कि आगामी विधानसभा चुनाव में सभी दिव्यांगजन अपनी पसंद के प्रत्याषी के पक्ष में निडर होकर स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से अवष्य मतदान करें। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव तक विकलांगजन मतदान करने इसलिए कम आते थे कि उन्हें घर से मतदान केन्द्र तक आने में तथा मतदान केन्द्र आने के बाद मतदान के लिए लाइन में लगने में काफी परेषानी होती थी। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री डी.के. नागेन्द्र, सहायक कलेक्टर श्री सौरभ सोनवणे तथा मांधाता क्षेत्र की रिटर्निंग अधिकारी श्रीमती ममता खेड़े सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद थे।
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री नरवाल ने इस दौरान कहा कि इस बार भारत निर्वाचन आयोग के निर्देष पर दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए ट्राइसकिल, व्हील चेयर या अन्य वाहन की व्यवस्था की जा रही है। वाहन उन्हें घर से मतदान केन्द्र तक लायेगा तथा मतदान केन्द्र के द्वार से उन्हें मतदान केन्द्र के अंदर जाने के लिए उन्हें व्हील चेयर की सुविधा उपलब्ध रहेगी, ताकि वे ससम्मान अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। इसके लिए संबंधित दिव्यांग मतदाता को अपने बीएलओ को सूचना देना होगी, जिस पर बीएलओ द्वारा उन्हें अलग से पास दिया जायेगा, जिसके आधार पर उन्हें ये सब सुविधा मतदान के दिन उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि निःषक्तजनों को मतदान के दिन हरे रंग का पास दिया जायेगा तथा उसके सहयोगी को लाल रंग का पास दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि निःषक्त मतदाताओं को मतदान केन्द्र के अंदर जाने में भी यदि समस्या हो तो उनकी सहायता के लिए उनके एक परिवारजन को सहयोग के लिए मतदान कक्ष तक जाने की अनुमति रहेगी। साथ ही नेत्रहीन मतदाताओं के लिए ब्रेल लिपि की सुविधा भी मतदान के दौरान उपलब्ध रहेगी, ताकि वे भी अपनी पसंद के प्रत्याषी के पक्ष में बिना किसी सहारे के मतदान कर सकें। 
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री नरवाल ने इस अवसर पर कहा कि दिव्यांग मतदाताओं के एक मत का भी उतना ही महत्व है, जितना एक सामान्य मतदाता के एक मत का। उन्होंने कहा कि मतदान करने में अधिकतम एक मिनिट लगता है, लेकिन उस मत से चुने गए प्रत्याषी को 5 वर्ष का कार्यकाल मिलता है। अतः किसी भय या लालच में न आयें तथा पूरे होषोहवास में मतदान करें। उन्होंने इस दौरान वीवीपैट मषीन का संचालन खुद करके उपस्थित निःषक्त मतदाताओं को उसके बारे में विस्तार से समझाया कि आप जिस प्रत्याषी को मत देंगे वह इस मषीन के माध्यम से देख भी सकते है कि सही व्यक्ति के पक्ष में मत हुआ है अथवा नहीं। 

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