जिला स्तरीय स्टेडिंग कमेटी में दी गई नाम निर्देषन प्रक्रिया की जानकारी
खण्डवा 16 अक्टूबर, 2018 - विधानसभा निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने के बाद मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष मंे जिला स्तरीय स्टेडिंग कमेटी की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विषेष गढ़पाले, पुलिस अधीक्षक श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र, सहायक कलेक्टर श्री सौरभ सोनवणे, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री डी.के. नागेन्द्र, अपर कलेक्टर श्री बी.एस. इवने के अलावा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे। बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गढ़पाले ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्यप्रदेष विधानसभा निर्वाचन हेतु कार्यक्रम घोषित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि आगामी 2 नवम्बर को निर्वाचन की अधिसूचना जारी की जायेगी। नाम निर्देषन पत्र दाखिल करने का कार्य इसी दिन से प्रारंभ हो जायेगा। नाम निर्देषन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 9 नवम्बर निर्धारित की गई है तथा नाम निर्देषन पत्रों की संवीक्षा 12 नवम्बर को की जायेगी। अभ्यर्थिता वापिस लेने की तिथि 14 नवम्बर निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि अभ्यार्थियों का नाम निर्देषन पत्र जमा करने में कोई परेषानी न हो इसके लिए आज यह प्रषिक्षण आयोजित किया गया है। प्रषिक्षण के दौरान मास्टर ट्रेनर श्री आर.एस. सलूजा व श्री अविनाष दुबे ने प्रजेन्टेंषन के माध्यम से एक-एक बिन्दु विस्तार से समझाया। उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदान आगामी 28 नवम्बर को होगा तथा मतगणना आगामी 11 दिसम्बर को सम्पन्न होगी।
कलेक्टर श्री गढ़पाले ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया कि उच्चतम न्यायालय के निर्देषानुसार सभी अभ्यार्थियों को अपने नाम निर्देषन पत्र के साथ अपने विरूद्ध दर्ज अपराधों की विस्तार से जानकारी देना होगी। साथ ही 14 से 26 नवम्बर के बीच सभी अभ्यार्थियों को 3 अलग अलग दिन क्षेत्रीय समाचार पत्रों में तथा 3 बार इलेक्ट्रानिक न्यूज चैनल्स पर अपने अपराधों की जानकारी देने संबंधी विज्ञापन प्रसारित कराना होगा। समाचार पत्रों में यह विज्ञापन 12 से अधिक बड़े आकार के फोन्ट में छपवाना होगा। अभ्यार्थियों को निर्वाचन के लिए अलग से बैंक खाता खुलवाकर उसकी जानकारी के साथ साथ जाति प्रमाण पत्र, शपथ पत्र आदि भी नाम निर्देषन पत्र के साथ जमा कराना होगा। उन्होंने बताया कि जमानत की राषि अनुसूचित जाति , जनजाति की अभ्यार्थियों के लिए 5 हजार रू. तथा अन्य अभ्यार्थियों के लिए 10 हजार निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि विधानसभा अभ्यार्थियों की व्यय की सीमा 28 लाख रू. आयोग द्वारा निर्धारित की गई है। अभ्यार्थियों को फार्म भरते समय अपने तथा आश्रित परिजनों के आयकर रिटर्न की जानकारी भी प्रस्तुत करना होगी।
कलेक्टर श्री गढ़पाले ने बताया कि सभा व रैलियों की अनुमति संबंधित रिटर्निंग अधिकारी देंगे तथा सुविधा एप से आॅनलाइन आवेदन कर अनुमति प्राप्त की जा सकती है। निर्वाचन के दौरान केवल पक्के हेलीपेड पर ही हेलीकाॅप्टर उतारने की अनुमति दी जायेगी। उन्होंने बताया कि निर्वाचन के लिए जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापित कर दिया गया है, जिसका दूरभाष क्रमांक 2226161 है। पुलिस अधीक्षक श्रीमती मिश्र ने बताया कि सभी शस्त्र लायसेंस निलंबित कर दिए गए है। लायसंेस धारकों से उनके शस्त्र निकटतम पुलिस थाने में जमा कराने की कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि शासकीय एवं धार्मिक स्थलों को राजनीतिक उद्देष्य से किसी को उपयोग नहीं करने दिया जायेगा।
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