पाँच अपराधी जिला बदर, एक अपराधी से बंधपत्र भरवाने के आदेष
खण्डवा 9 अक्टूबर, 2018 - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री विषेष गढ़पाले ने पुलिस अधीक्षक की अनुषंसा पर 5 अपराधी पापया उर्फ अनोखीलाल पिता मंगू ढीमर निवासी जे.पी. चैक ओंकारेष्वर, फारूख पिता रफीक टाउ निवासी बंगलादेष घासपुरा खण्डवा, दिनेष उर्फ पप्पू पिता गणेष कुन्बी निवासी ग्राम बीड़, सलीम पिता जाहिद उर्फ जावेद निवासी रेल्वे काॅलोनी लोकोषेड हाॅल गुलषन नगर खण्डवा व इमरान पिता रफीक टाउ निवासी बंगलादेष घासपुरा खण्डवा को एक-एक वर्ष के लिए जिला बदर करने के आदेष जारी किए है। जारी आदेष के अनुसार पाँचों अपराधी अगले एक वर्ष के लिए न केवल खण्डवा जिले, साथ ही पड़ोस के बुरहानपुर, खरगोन, देवास, बैतुल, हरदा व इंदौर जिलों की सीमा मंे प्रवेष पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह अपराधी बिना पूर्व अनुमति के इन जिलों में प्रवेष नहीं कर सकेगा।
इसके अलावा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री विषेष गढ़पाले ने एक अपराधी राम उर्फ सेठी पिता नत्थू कनाडे निवासी बंगाली काॅलोनी खण्डवा की आपराधिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुये पुलिस अधीक्षक की अनुषंसा पर उसे इस आषय का बंध पत्र भरवाकर कर 3 दिवस में प्रस्तुत करने के आदेष जारी किये कि ‘‘वह एक वर्ष की अवधि तक किसी प्रकार भी प्रकार की आपराधिक व समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त नहीं रहेगा।‘‘ आदेष जारी होने की तिथि से आगामी 1 वर्ष तक संबंधित अपराधी को प्रत्येक माह की 5 तारीख को प्रातः 11 बजे नजदीकी थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना होगी।
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