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Sunday, 14 October 2018

मतदान से पूर्व 26 से 28 नवम्बर तक चैपहिया वाहनों का आवागमन रहेगा प्रतिबंधित

मतदान से पूर्व 26 से 28 नवम्बर तक चैपहिया वाहनों का आवागमन रहेगा प्रतिबंधित

खण्डवा 14 अक्टूबर, 2018 - विधानसभा निर्वाचन के लिए आगामी 28 नवम्बर को मतदान सम्पन्न होगा। निर्वाचन के दौरान बाहरी क्षेत्र के शरारती व असामाजिक तत्व जिले की सीमा में प्रवेष कर स्वतंत्र व निष्पक्ष मतदान को प्रभावित न करें। इसके लिए कलेक्टर एवं दण्डाधिकारी श्री विषेष गढ़पाले ने 25 नवम्बर की मध्य रात्रि के बाद से लेकर 28 नवम्बर को शाम 6 बजे तक शासकीय कार्य व अत्यावष्यक सेवा में लगे वाहनों तथा पारिवारिक कार्यो में स्वयं के परिवार के उपयोग में आ रहे निजी वाहनों को छोड़कर अन्य चार पहिया वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया है। 
जारी आदेष के अनुसार जिन वाहनों के आवागमन की अनुमति रहेगी उनमें अस्पताल की एम्बूलेंस, दुग्ध वाहन, पानी के टेंकर, विद्युत, ड्यूटी में लगे वाहन, सार्वजनिक बस, माल वाहन ट्रक जो निष्चित स्थानों में अनुज्ञा पत्र के आधार पर चल रहे है, स्वयं के व परिवार के सदस्यों के उपयोग के लिए प्रयोग किए जा रहे वाहनों, सभी शासकीय वाहन तथा अन्य ऐसे वाहन जिनमें जिला अधिकारी द्वारा वैध रूप से अनुमति दी गई हो वे शामिल हैं। अन्य वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंधात्मक आदेष दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जारी किया गया।

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