जिले मंे गेंहू बीज के विक्रय पर प्रतिबंध
अधिसूचित प्राधिकारी ने विक्रय प्रतिबंध करने के आदेष किए जारी
खण्डवा (05जनवरी,2015) - बीज नियंत्रण आदेश 1983 के तहत खण्डवा जिले के दो संस्थानों से लिए गए बीज नमूनों को विशलेषण हेतु प्रयोगशाला भेजा गया। जहॉं पर विषलेषण के बाद बीज नमूने अमानक स्तर के पाए गए जिस पर कार्यवाही करते हुए अधिसूचित प्राधिकारी एवं उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ओ.पी.चौरे ने बीज नियंत्रण आदेश 1983 के खण्ड 11 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश निम्नांकित धारा 6(ए) एवं 7(बी) के तहत अमानक घोषित उर्वरक के क्रय विक्रय एवं भण्डारण को तत्काल प्रभाव से सम्पूर्ण खण्डवा जिले के लिए प्रतिबंधित घोषित कर दिया है। इनमें -
ऽ प्रबंधक सेवा सहकारी समिति मर्यादित चिचगोहन के गेंहू बीज के लॉट क्रमांक अप्रैल-14-12-915-66125 सीआई केे विक्रय पर प्रतिबंध लगाया है।
ऽ वहीं प्रक्रिया प्रभारी म.प्र.रा. बीज एवं फार्म विकास निगम प्रक्रिया केन्द्र खण्डवा के गेंहू बीज के लॉट क्रमांक अप्रैल-14-12-219-65230 सीआई के विक्रय पर प्रतिबंध लगाया है।
क्रमांक/24/2015/24/वर्मा
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