त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के चलते लाउडस्पीकरों व ध्वनि यंत्रों के अनियंत्रित उपयोग पर जिला दण्डाधिकारी ने लगाई रोक
खण्डवा (02जनवरी,2015) - प्रभारी जिला दण्डाधिकारी श्री अमित तोमर द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2014-15 के चलते दण्डप्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत् प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से सम्पूर्ण जिला खण्डवा में 31 दिसम्बर 2014 से 24 फरवरी 2015 की मध्य रात्रि तक लाउडस्पीकरांे व अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। श्री तोमर द्वारा निर्देश जारी किए गए है कि -
ऽ कोई भी व्यक्ति, राजनैतिक दल, कार्यकर्ता, उम्मीदवार एवं उनके समर्थक तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग उल्लेखित दिनांक के मध्य विहित प्राधिकारी की अनुमति के बगैर नहीं कर सकेगे।
ऽ राजनैतिक दल उनके कार्यकर्ता, समर्थक एवं उम्मीदवार लाउड स्पीकर का उपयोग मंच, भवन या किसी वाहन पर लगाकर जैसे ट्रेक, टेम्पो, कार टैक्सी, वैन तिपहिया वाहन स्कूटर रिक्शा आदि उक्त आरोपित प्रतिबंधात्मक शर्तो के अधीन ही कर सकेंगे।
ऽ रात्रि 10ः00 बजे से प्रातः 7ः00 बजे के बीच किसी भी राजनैतिक पार्टी का ध्वनि विस्तारक यंत्र, तीव्र संगीत न ही चलाया जाएगा, न ही बजाया जाएगा और न ही उक्त अवधि मंे उपयोग की अनुमति दी जावेगी।
ऽ चिकित्सालय, शासकीय कार्यालय, शैक्षणिक संस्थाओं, छात्रावास से 200 मीटर की दूरी पर ध्वनि विस्तारक यंत्र पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगे।
ऽ सामाजिक समारोह या धार्मिक उत्सव हेतु लाउडस्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्र अथवा संगीत कार्यक्रम के लिये विहित प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
ऽ राजनैतिक दलों द्वारा सामान्य प्रचार प्रसार, आमसभा, जुलूस पर लाउडस्पीकर का उपयोग केवल इस आदेश में उपबंधित शर्तो के अधीन ही कर सकेंगे।
क्रमांक/13/2015/13/वर्मा
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